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चंडीगढि़यों पर टैक्स का बोझ: कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स दोगुना, रेजिडेंशियल तीन गुना बढ़ा; नई दरें आज से लागू

Tue, 01 Apr 2025 08:11 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 01 Apr 2025 08:11 AM IST
सार

मेयर हरप्रीत कौर बबला की पहली सदन की बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव कांग्रेस और आप के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था। हालांकि निगम आयुक्त अमित कुमार ने अपने डाइसेंट नोट के साथ इस प्रस्ताव को प्रशासन को भेजा था। प्रशासन ने सोमवार को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।

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Commercial property tax doubled residential increased three times in Chandigarh
हाउस टैक्स। - फोटो : amar ujala

विस्तार

चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी की है। इससे आम जनता और कारोबारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नई दरें मंगलवार से लागू हो गई हैं। प्रशासन ने कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स दोगुना और रेजिडेंशियल टैक्स तीन गुना कर दिया गया है। गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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यह अधिसूचना पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट- 1976 के तहत जारी की गई है। नए आदेशों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल संपत्तियों पर टैक्स 6 फीसदी की दर से वार्षिक दर मूल्यांकन (एआरवी) पर लगाया जाएगा। वर्तमान में यह तीन फीसदी है। 
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वहीं, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बायलॉज-2003 के तहत समूह 5 की श्रेणी में आने वाली संपत्तियों और सेवा शुल्क की श्रेणी में आने वाली संपत्तियों पर 3 फीसदी की मौजूदा दरें लागू रहेंगी। सरकारी इमारतों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी गई है, लेकिन इन इमारतों से संबंधित विभागों को सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। यह सेवा शुल्क कुल कर के 75 फीसदी की दर से निर्धारित किया जाएगा। रेजिडेंशियल संपत्तियों पर अब प्रॉपर्टी टैक्स की दरें पहले से तीन गुना अधिक होंगी। इस बढ़ोतरी से लोगों पर तो भारी बोझ पड़ेगा लेकिन निगम की आमदनी सालाना 60-65 करोड़ से 160-180 करोड़ हो जाएगी। यह नई अधिसूचना एक अप्रैल से लागू हो गई है।

संपत्ति कर के पुराने और नए रेट 

जोन-1 (सेक्टर-1 से लेकर 19 , 26 से 28)
पुराने रेट                                                                                                                नए दाम

खाली प्लॉट एरिया पर 2.5 रुपये प्रति वर्ग गज                                   खाली प्लॉट एरिया पर 7.5 रुपये प्रति वर्ग गज
सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 1.25 रुपये प्रति वर्ग फुट                     सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 3.75 रुपये प्रति वर्ग फुट

जोन-2 (सेक्टर-20 से 25, 29 से 38 (वेस्ट), मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मनीमाजरा, शिवालिक एन्क्लेव मनीमाजरा, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और 2, सभी एससीएफ)
पुराने रेट                                                                                                              नए दाम
खाली प्लॉट एरिया पर 2 रुपये प्रति वर्ग गज                                    खाली प्लॉट एरिया पर 6 रुपये प्रति वर्ग गज
सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 1 रुपये प्रति वर्ग फुट                        सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 3 रुपये प्रति वर्ग फुट

जोन-3 (सेक्टर-39 से 56, 61 और 63 व अन्य)
पुराने रेट                                                                                                          नए दाम
खाली प्लॉट एरिया पर 1.5 रुपये प्रति वर्ग गज                                  खाली प्लॉट एरिया पर 4.5 रुपये प्रति वर्ग गज
सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 0.75 रुपये प्रति वर्ग फुट                     सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 2.25 रुपये प्रति वर्ग फुट

नोटः सीएचबी फ्लैट्स, कॉपरेटिव सोसाइटीज और अन्य आवासीय फ्लैट, जिनका कुल कवर्ड एरिया 500 वर्ग फुट और उससे अधिक है, उन्हें एक रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष की जगह अब तीन रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष होगा

निगम ने रद्द किया था प्रस्ताव, प्रशासन ने लागू किया

7 फरवरी को मेयर हरप्रीत कौर बबला की पहली सदन की बैठक में ही प्रॉपर्टी टैक्स को तीन से बढ़कर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव लाया गया था। इसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध किया था। विरोध के बाद मेयर ने खुद ही इसे रद्द कर दिया था लेकिन इस पर नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि निगम को अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है। ऐसे में वह अपने डाइसेंट नोट के साथ इस प्रस्ताव को प्रशासन को भेजेंगे और फिर उन्हीं से पास करने का आग्रह करेंगे। इसलिए निगम से प्रस्ताव के रद्द होने के बावजूद प्रशासन ने सोमवार को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।

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