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चंडीगढ़ः 15 अक्तूबर से खुलेंगे सिनेमाघर, स्कूल खुलेंगे या नहीं... प्रशासक बदनौर लेंगे फैसला

Thu, 01 Oct 2020 10:07 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 01 Oct 2020 10:07 AM IST
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Cinema House and Multiplex Opening from 15 October
सिनेमाघर को सैनिटाइज करते कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन को 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट का दायरा बढ़ाया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्तूबर से 50 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स खोलने की छूट मिलेगी।
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सभी तरह के समारोहों या आयोजनों को भी 100 लोगों की अधिकतम मौजूदगी की शर्त के साथ अनुमति दी गई है। उधर, स्कूल-कॉलेजों में कक्षाओं के संचालन का फैसला केंद्र ने पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया है। ऐसे में अब चंडीगढ़ में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के अलावा अन्य कक्षाओं के बच्चों के स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में लिया जाएगा।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की बुधवार को जारी नई गाइडलाइंस बृहस्पतिवार से प्रभावी हो जाएंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट के लिए विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से जारी होने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा, जबकि कंटनेमेंट जोन के अंदर पहले से ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेगी ज्यादा ढील

राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बुलाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। स्कूल नहीं आने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा जारी रहेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी।

केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी, जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी वैकल्पिक बना रहेगा।

15 अक्तूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का समारोह आयोजित हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति की इजाजत नहीं मिलेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक, केंद्र से अनुमति लिए बिना राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। राज्यों के बीच आवागमन पर भी रोक नहीं लगेगी।

15 अक्तूबर से इसकी भी अनुमति

- व्यापारिक प्रदर्शनियों का आयोजन संभव, वाणिज्य विभाग देगा एसओपी
- खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल, खेल मंत्रालय देगा एसओपी
- मनोरंजन पार्क भी खोलने की अनुमति, स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा एसओपी
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