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अगर कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो इस नंबर पर शिकायत करें
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 22 Apr 2016 04:11 PM IST
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- फोटो : GettyImages
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अगर आप अपने आसपास कहीं पर भी बाल विवाह होते देख रहे हों तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। यह नंबर पंचकूला प्रशासन ने जारी किया है। प्रशासन ने बाल विवाह की जानकारी हेल्पलाइन 1091 नंबर पर देने की अपील की है।
उन्होंने जिला वासियों से कहा है कि उनके आसपास किसी नाबालिग का विवाह करवाया जा रहा है तो इसकी सूचना महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस या उपायुक्त को तुरंत सूचना दें। ताकी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि बाल-विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह करना दंडनीय अपराध है। यह अपराध गैर जमानती है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जागरूक रहना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति बाल-विवाह करता है या इसको बढ़ावा देता है और या फिर बाल विवाह करवाने में सहायता करता हो तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत बाल विवाहित लड़का या लड़की बालिग होने के दो साल के अंदर तक अपने विवाह को खारिज करवा सकता है।
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उन्होंने जिला वासियों से कहा है कि उनके आसपास किसी नाबालिग का विवाह करवाया जा रहा है तो इसकी सूचना महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस या उपायुक्त को तुरंत सूचना दें। ताकी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि बाल-विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम आयु के लड़के का विवाह करना दंडनीय अपराध है। यह अपराध गैर जमानती है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जागरूक रहना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति बाल-विवाह करता है या इसको बढ़ावा देता है और या फिर बाल विवाह करवाने में सहायता करता हो तो उसे दो साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत बाल विवाहित लड़का या लड़की बालिग होने के दो साल के अंदर तक अपने विवाह को खारिज करवा सकता है।