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जेब पर पड़ेगा प्रदूषण का असर : चंडीगढ़ में अब पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, लेकिन इन गाड़ियों को मिलेगी छूट

Wed, 10 Mar 2021 05:48 PM IST
ajay kumar रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 10 Mar 2021 05:48 PM IST
सार

  • वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला, प्रशासक के पास भेजा प्रस्ताव
  • फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के साथ चुकाना होगा ग्रीन टैक्स
  • प्रशासक की मंजूरी के बाद होगा लागू, इलेक्ट्रिकल और सीएनजी वाहनों को मिलेगी टैक्स से छूट

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Chgandigarh Administration Plan to impose Green Tax on old Vehicles
चंडीगढ़ - फोटो : फाइल फोटो।

विस्तार

चंडीगढ़ में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यूटी प्रशासन पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने जा रहा है। 12 वर्ष पुराने परिवहन (ट्रांसपोर्ट) से जुड़े वाहनों और 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और मंजूरी के लिए प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को भेजा है। प्रशासक से मंजूरी मिलने के बाद ग्रीन टैक्स को शहर में लागू कर दिया जाएगा।

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परिवहन विभाग के निदेशक उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए ग्रीन टैक्स लगाने की योजना बनाई गई है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ग्रीन टैक्स वाहनों के प्रकार और ईंधन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग लगाया जाएगा। 
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लोगों से पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा। गाड़ी के फिट पाए जाने के बाद लगने वाले रोड टैक्स के साथ ग्रीन टैक्स देना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि लोग पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान सिर्फ रोड टैक्स चुकाना पड़ता है। गुप्ता ने कहा कि यह केंद्र सरकार की नीति है, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है और मंजूरी के लिए प्रशासक को भेजा गया है।
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कितना देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स
परिवहन विभाग के निदेशक उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि लोगों को कितने प्रतिशत ग्रीन टैक्स के रूप में देना होगा। हालांकि सूत्रों ने बताया कि ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10-25 फीसदी हो सकता है। यह वाहनों के प्रकार पर निर्भर करेगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा।

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पुराने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने पर जो खर्च होगा, उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों से वसूला जाए। इस टैक्स को ही 'ग्रीन टैक्स' का नाम दिया गया है। ग्रीन टैक्स से एकत्र होने वाले राजस्व को भी अलग खाते में रखा जाएगा।


इन वाहनों पर नहीं लगेगा ग्रीन टैक्स
प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, इथेनॉल व एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। साथ ही कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि को भी इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह अनुमान लगाया गया है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहनों का लगभग पांच फीसदी है, वह कुल प्रदूषण के लगभग 65-70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए ही इस टैक्स को शुरू किया जा रहा है।

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