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सीएचबी के जूनियर टेक्नीशियन को चार साल की सजा, जुर्माना

Thu, 17 Dec 2020 02:35 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2020 02:35 AM IST
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CHB Junior Technician Sentenced to Four Years, Fined
चंडीगढ़। 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के जूनियर टेक्नीशियन सुरजीत सिंह को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बीते सोमवार को अदालत ने सुरजीत को दोषी करार दिया गया था।
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दरअसल, 20 मार्च 2014 को सीबीआई ने सुरजीत सिंह को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,13 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया था। इन्हीं धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया है। सुरजीत ने सेक्टर-61 निवासी सुखबीर सिंह की फाइल पास करने के नाम पर 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसकी जानकारी सुखबीर ने सीबीआई को दे दी। सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में उसने बताया था कि सेक्टर-61 के एक मकान का मालिकाना हक बदलवाने के लिए उसने गलती से सीएचबी में एक लाख रुपये से ज्यादा जमा करवा दिए थे। पैसे वापस लेने के लिए सीएचबी में उसने एक आवेदन दायर किया। यही मामला टेक्नीशियन सुरजीत सिंह के पास लंबित था। इस फाइल को पास करने के लिए सुरजीत रिश्वत की मांग कर रहा था। बाद में 20 हजार रुपये में समझौता हुआ। पहली किश्त में दस हजार रुपये देने के लिए दोनों में सहमति बनी। इसके बाद सुखबीर ने मामले की सूचना सीबीआई को दी। सीबीआई ने जाल बिछाकर सुरजीत सिंह को पहली किस्त के 10 हजार रुपये लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था।
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