बिश्नोई समेत 24 पर दंगा फैलाने के आरोप तय
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डॉ सुखदा प्रीतम की अदालत ने सेक्टर 25 में रैली केदौरान दंगा करने, पुलिस जवानों केसाथ मारपीट करने, डयूटी में बांधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप बुधवार को तय कर दिए।
आरोप तय के समय कुलदीप बिश्नोई समेत सभी कार्यकता अदालत में पेश हुए। आरोप तय होने वालों मे हरियाणा के अलग-अलग जिलों में रहने वाले हजकां सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, कमल कुमार, राजिंद्र यादव, कर्णदीप, भवानी शर्मा, कुलदीप सिंह, हनुमान, धनपत, भगवान शर्मा, बलवंत सिंह, रामपाल, विनोद कुमार, सुनील कुमार, हनुमान, राजिंद्र, रामदिया, गुरदेव, भरथू, दिनेश गौड़, रणसिंह मान शामिल है।
मामले में आरोपी बलकार सिंह 12 अप्रैल 2013 को अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया था जबकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की मौत हो चुकी है। गवाही के लिए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात अक्तूबर को तय की है।
बेरीकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने को कहा था
बिश्नोई पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं को बेरीकेड्स तोड़ आगे बढऩे को कहा था। इस पर मौके पर मौजूद डीएसपी जगबीर सिंह और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लगी है इसलिए वे विधानसभा का घेराव नहीं कर सकते। लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और आगे बढऩे लगे। कार्यकर्ताओं ने बेरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस जवानों पथराव कर दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज किया था।
घायल हुए थे कई पुलिस जवान
घटना में पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए थे। घटना के दौरान सरकारी गाडिय़ों के शीशे टूट गए थे। वहीं, कुलदीप बिश्नोई की हाथ में फ्रैक्चर हो गया था।
सेक्टर-11 थाना पुलिस ने कुलदीप बिश्नोई व धर्मपाल मलिक समेत 26 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा फैलाने, तोडफ़ोड़ करने,सरकारी काम में बाधा, पीजी पीडी एक्ट सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।