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70 लाख रुपये की रिश्वत मामले में डीएसपी आरसी मीणा समेत तीन पर आरोप तय, 22 को होगी सजा
Thu, 25 Jul 2019 01:00 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 25 Jul 2019 01:00 PM IST
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कोर्ट में डीएसपी मीणा
- फोटो : अमर उजाला
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70 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डीएसपी आरसी मीणा, इंडस्ट्रियल एरिया बेस्ड बर्कले ऑटोमोबाइल्स के मालिक संजय दहूजा और केएलजी होटल के मालिक अमित ग्रोवर पर सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। बता दें कि इस केस में आरोपी एक सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र भारद्वाज की मौत हो चुकी है। चार साल बाद इस केस में आरोप तय किए गए हैं। आरोपी इस केस में आरोपमुक्त करने के लिए 40 से ज्यादा आवेदन कर चुके थे। केस में आगे की कार्रवाई 22 अगस्त को होगी।
बता दें कि मामला 13 अगस्त वर्ष 2015 का है। सीबीआई ने ईओडब्ल्यू में तैनात रहे डीएसपी रामचंद्र मीणा, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र समेत रिश्वत मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोप में बर्कले हुंडई के मालिक संजय दहूजा और सेक्टर-43 स्थित केएलजी होटल के संचालक अमन ग्रोवर को गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक, पुलिस सेक्टर-17 स्थित चावला पेट्रोल पंप के संचालक और उसके परिजनों को गिरफ्तार न करने के एवज में यह रिश्वत ले रही थी।
चावला पेट्रोल पंप के मालिक गुरकृपाल सिंह चावला, उनकी पत्नी जगजीत कौर और बेटे हरमीत के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 24 दिसंबर 2014 को सेक्टर-9 की दीपा दुग्गल की शिकायत पर 6.25 करोड़ रुपये की ठगी का केस दर्ज किया था। सूचना के बाद सीबीआई ने 7 दिन तक जांच करने और मोबाइल फोन सर्विलांस से सबूत जुटाते हुए यह ट्रैप लगाया था। सीबीआई ने चारों आरोपियों को 40 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत केस दर्ज किया था।
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आरोपियों ने रिश्वत के रूप में 40 लाख रुपये नकद और 30 लाख रुपये चेक से लिए थे। चार साल पुराने इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए थे।
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बता दें कि मामला 13 अगस्त वर्ष 2015 का है। सीबीआई ने ईओडब्ल्यू में तैनात रहे डीएसपी रामचंद्र मीणा, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र समेत रिश्वत मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोप में बर्कले हुंडई के मालिक संजय दहूजा और सेक्टर-43 स्थित केएलजी होटल के संचालक अमन ग्रोवर को गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक, पुलिस सेक्टर-17 स्थित चावला पेट्रोल पंप के संचालक और उसके परिजनों को गिरफ्तार न करने के एवज में यह रिश्वत ले रही थी।
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चावला पेट्रोल पंप के मालिक गुरकृपाल सिंह चावला, उनकी पत्नी जगजीत कौर और बेटे हरमीत के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 24 दिसंबर 2014 को सेक्टर-9 की दीपा दुग्गल की शिकायत पर 6.25 करोड़ रुपये की ठगी का केस दर्ज किया था। सूचना के बाद सीबीआई ने 7 दिन तक जांच करने और मोबाइल फोन सर्विलांस से सबूत जुटाते हुए यह ट्रैप लगाया था। सीबीआई ने चारों आरोपियों को 40 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत केस दर्ज किया था।
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आरोपियों ने रिश्वत के रूप में 40 लाख रुपये नकद और 30 लाख रुपये चेक से लिए थे। चार साल पुराने इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं हुए थे।