फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Change in collector rate soon chandigarh administration will issue soon Property prices may increase

Chandigarh: कलेक्टर रेट में बदलाव जल्द, प्रशासन जल्द जारी करेगा; बढ़ सकते हैं संपत्तियों के दाम

Thu, 26 Sep 2024 10:16 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 26 Sep 2024 10:16 AM IST
सार

पिछले काफी समय से कलेक्टर रेट में संशोधन को लेकर मांग की जा रही थी। पिछली सदन की बैठक में एक पार्षद ने डीसी के सामने यह मुद्दा उठाया था, जिस पर जवाब देते हुए डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा था कि समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन की जाएगी।

विज्ञापन
Change in collector rate soon chandigarh administration will issue soon Property prices may increase
Rights Of Husband In Wife Property - फोटो : Istock

विस्तार

चंडीगढ़ प्रशासन जल्द नए कलेक्टर रेट जारी कर सकता है। कई सेक्टरों व इलाकों के दाम बढ़ाने की तैयारी है जबकि कुछ के कम भी हो सकते हैं। पिछले काफी समय से प्रशासन के स्तर पर बैठकें की जा रही थीं। दाम लगभग तय हो चुके हैं, सिर्फ अधिसूचना बाकी है।

विज्ञापन


कलेक्टर रेट बढ़ता है तो शहर में नई संपत्तियों का पंजीकरण महंगा हो जाएगा। इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने अप्रैल 2021 में कलेक्टर रेट में संशोधन किया था। अप्रैल 2021 में किए गए संशोधन में व्यावसायिक संपत्तियों की दरों में 10 प्रतिशत और औद्योगिक भूखंडों की दरों में 5 प्रतिशत की कटौती की गई थी। इस दौरान कृषि योग्य भूमि की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। वहीं, रिहायशी संपत्तियों की दरों में किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई थी।
विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न संपत्ति श्रेणियों में वृद्धि और व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियों की दरों में कटौती की जा सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कलेक्टर दरों की समीक्षा की गई है। दाम तय कर लिए गए हैं। अब जल्द ही नोटिफिकेशन की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक अधिकारी ने बताया कि पंजीकृत सेल डीड के विश्लेषण के साथ-साथ बाजार और गांवों के सर्वेक्षण के बाद कलेक्टर दरों को संशोधित किया जाएगा। कलेक्टर दर न्यूनतम संपत्ति मूल्य है, जिसके नीचे इसे सरकार के पास पंजीकृत नहीं किया जा सकता। कलेक्टर रेट पर स्टांप ड्यूटी भी चुकानी पड़ती है।

चंडीगढ़ में वर्तमान कलेक्टर रेट की दरें

औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और 2 में कलेक्टर रेट 62,599 रुपये प्रति वर्ग गज है। कृषि भूमि के लिए यह 1.27 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है जबकि मध्य मार्ग सेक्टर 34/35 रोड, सेक्टर 22 और सेक्टर 34 में सब सिटी सेंटर के साथ व्यावसायिक संपत्तियां 3.75 लाख रुपये प्रति वर्ग गज है। सेक्टर-17 में कलेक्टर रेट 5.25 लाख रुपये प्रति वर्ग गज है जबकि मनीमाजरा मोटर मार्केट में 2.78 लाख रुपये प्रति वर्ग गज, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड/सोसायटी के फ्लैटों, औद्योगिक घरानों और उप्पल मार्बल आर्क, मनीमाजरा के फ्लैटों के लिए दरों की गणना प्लॉट आकार (प्रति वर्ग गज) के बजाय कवर्ड एरिया (प्रति वर्ग फीट) के आधार पर की जाती है। भूमि तल के लिए कलेक्टर रेट 4,500 रुपये प्रति वर्ग फीट तय है जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के लिए यह क्रमशः 4,000 रुपये, 3,690 रुपये और 3,200 रुपये है। उप्पल मार्बल आर्क के लिए यह 6,000 रुपये प्रति वर्ग फीट तय किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed