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चंडीगढ़ की बदलेगी रफ्तार.. डेढ़ करोड़ की लागत से निगम लगाएगा स्पीड के संकेतक
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चंडीगढ़। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार को लेकर नियम बदल गए हैं। इसे लेकर निगम भी सड़कों पर लगे संकेतकों को बदलने जा रहा है। तीनों रोड विंग की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि यह एजेंडा निगम की ओर से सदन में आएगा। वहां से पास होने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा।
निगम आयुक्त केके यादव ने बताया कि निगम के पास शहर की 65 प्रतिशत सड़कें हैं। शेष सड़कें प्रशासन के पास हैं। निगम अपनी व प्रशासन अपनी सड़कों पर रफ्तार के संकेतकों को बदलेगा। निगम की तीनों रोड डिवीजन की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसमें सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग व अन्य दिशानिर्देशों के लिए मार्किंग का कार्य भी शामिल है। एजेंडा सदन में आएगा। हालांकि यह अनिवार्य कार्यों में है, इसलिए इसके टेंडर की अनुमति दे दी है। सदन में कुछ बदलाव होंगे तो कार्य के टेंडर में शामिल कर लिए जाएंगे।
अप्रैल माह में बदले थे नियम
प्रशासन की ओर से रफ्तार की नियमों में अप्रैल माह में बदलाव हुए थे। इसमें आठ लोगों की क्षमता वाले वाहनों को डिवाइडर वाली सड़क पर अधिकतम 60 किमी की रफ्तार, एकल सड़क पर 50 किमी रफ्तार व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। 9 लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और एकल व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। दोपहिया व तीन पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।
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निगम आयुक्त केके यादव ने बताया कि निगम के पास शहर की 65 प्रतिशत सड़कें हैं। शेष सड़कें प्रशासन के पास हैं। निगम अपनी व प्रशासन अपनी सड़कों पर रफ्तार के संकेतकों को बदलेगा। निगम की तीनों रोड डिवीजन की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसमें सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग व अन्य दिशानिर्देशों के लिए मार्किंग का कार्य भी शामिल है। एजेंडा सदन में आएगा। हालांकि यह अनिवार्य कार्यों में है, इसलिए इसके टेंडर की अनुमति दे दी है। सदन में कुछ बदलाव होंगे तो कार्य के टेंडर में शामिल कर लिए जाएंगे।
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अप्रैल माह में बदले थे नियम
प्रशासन की ओर से रफ्तार की नियमों में अप्रैल माह में बदलाव हुए थे। इसमें आठ लोगों की क्षमता वाले वाहनों को डिवाइडर वाली सड़क पर अधिकतम 60 किमी की रफ्तार, एकल सड़क पर 50 किमी रफ्तार व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। 9 लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी और एकल व सेक्टर के अंदर की सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। दोपहिया व तीन पहिया वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक वाहन डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किमी, एकल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़क पर 40 किमी की रफ्तार से चल सकते हैं।
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