महिला कोच से छेड़छाड़ मामला: हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश, दुष्कर्म के प्रयास की धारा हटाई
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ प्रकरण में महिला कोच के मोबाइल फोन का डाटा चंडीगढ़ पुलिस ने हासिल किया था। मोबाइल की फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की जांच के बाद फोन का डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट रिकवर की गई थी।
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महिला कोच के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ की अदालत में चालान पेश किया है। अब मामले में अदालत सुनवाई करेगी। एक बार आरोप तय होने के बाद इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस ने इस चालान में शिकायतकर्ता महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में यह चालान पुलिस ने पेश किया है। वहीं, कोच के वकील का कहना है कि पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है।
मोबाइल चैट होगी अहम सबूत!
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ प्रकरण में महिला कोच के मोबाइल फोन का डाटा चंडीगढ़ पुलिस ने हासिल किया था। मोबाइल की फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की जांच के बाद फोन का डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट रिकवर की गई थी। मंत्री के भी दो मोबाइल फोन जांच के लिए लिए थे। महिला के मुताबिक खेल मंत्री ने उनसे कहा था कि वह उन्हें खुश रखे और वह उसे खुश रखेंगे। महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को बीते वर्ष दिसंबर में अपनी शिकायत दी थी।
'दुष्कर्म के प्रयास की हटाई धारा'
चंडीगढ़ पुलिस की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ मामले में पेश चालान को लेकर पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है। इन धाराओं को जोड़ने के लिए वह आरोप तय की कार्रवाई को लेकर अदालती सुनवाई में बहस करेंगे।