{"_id":"59560b2b4f1c1ba8418b4747","slug":"chandigarh-police-520-posts-recruitment-controversy","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में 520 पुलिस पदों पर भर्ती को लेकर नया विवाद, कैट में याचिका दायर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़ में 520 पुलिस पदों पर भर्ती को लेकर नया विवाद, कैट में याचिका दायर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 30 Jun 2017 05:44 PM IST
विज्ञापन
पुलिस भर्ती
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़ में 520 पुलिस पदों पर चल रही भर्ती को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। मामले में कैट में याचिका दायर की गई है। वजह है भर्ती नियमों के तहत पुलिस स्टाफ कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली रिलेक्सेशन न दिया जाना। ऐसे होने पर एक उम्मीदवार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका दायर की है। याचिका में गृह सचिव, आईजीपी और एसएसपी को प्रतिवादी बनाया गया है।
ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर 5 जुलाई को जवाब दाखिल करने को कहा है। सेक्टर-46 निवासी नवदीप कौशल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यूटी पुलिस ने 19 नवंबर 2015 में कांस्टेबलों के 520 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में दिए क्लॉज डी के तहत उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए 170 सेमी लंबाई मांगी गई थी।
वहीं क्लॉज ई (1) के तहत चंडीगढ़ पुलिस में वर्तमान में कार्यरत, रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में हाइट और चेस्ट में 5 सेमी की छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके पिता वर्तमान में चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं। बावजूद इसके उसे फिजिकल टेस्ट में हाइट में 5 सेमी की छूट नहीं दी गई और उसे बाहर कर दिया गया। यह सरासर नियमों की अनदेखी है।
विज्ञापन
ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव, आईजी और एसएसपी से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
विज्ञापन
ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर 5 जुलाई को जवाब दाखिल करने को कहा है। सेक्टर-46 निवासी नवदीप कौशल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यूटी पुलिस ने 19 नवंबर 2015 में कांस्टेबलों के 520 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में दिए क्लॉज डी के तहत उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए 170 सेमी लंबाई मांगी गई थी।
विज्ञापन
वहीं क्लॉज ई (1) के तहत चंडीगढ़ पुलिस में वर्तमान में कार्यरत, रिटायर्ड और मृत कर्मचारियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में हाइट और चेस्ट में 5 सेमी की छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके पिता वर्तमान में चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं। बावजूद इसके उसे फिजिकल टेस्ट में हाइट में 5 सेमी की छूट नहीं दी गई और उसे बाहर कर दिया गया। यह सरासर नियमों की अनदेखी है।
विज्ञापन
ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव, आईजी और एसएसपी से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।