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चंडीगढ़: अनलॉक 4.0 में होटलों में खुल सकते हैं बार, हट सकता है रात का कर्फ्यू
Sun, 30 Aug 2020 12:13 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 30 Aug 2020 12:13 PM IST
सार
- लांग रूट पर बंद सीटीयू की बसों को फिर शुरू कर सकता है प्रशासन
- एडवाइजर बोले- केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करेगा चंडीगढ़
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चंडीगढ़।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अनलॉक के चौथे चरण में चंडीगढ़ प्रशासन भी अपने स्तर पर शहरवासियों को कई तरह की रियायतें दे सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यूटी प्रशासन होटल व रेस्टोरेंट में बार खोलने की इजाजत दे सकता है। इसके अलावा रात के कर्फ्यू को भी हटाने पर विचार चल रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
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लांग रूट पर बंद की गई सीटीयू की बसों को अनलॉक 4.0 में फिर से चलाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीटीयू ने दो दिन लांग रूट पर बसें चलाने के बाद इस सर्विस को बंद कर दिया था। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।
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कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे। सिनेमाहॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि अनलॉक 4 के दिशा-निर्देशों का पलान कड़ाई से होना चाहिए। इस पर प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि चंडीगढ़ सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।
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21 सितंबर के बाद शादी में 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति
सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी व अन्य, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अनलॉक 4.0 के दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे।