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पांचवी पत्नी से भी हुई बेटी तो पति बोला घर से निकल जा नहीं तो मरवा दूंगा, पीड़िता अदालत की शरण में
Sun, 01 Aug 2021 02:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा
विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 01 Aug 2021 02:39 AM IST
सार
- अपनी और 9 माह की मासूम की सुरक्षा के लिए पत्नी ने लगाई हाईकोर्ट से गुहार
- महिला ने कहा थाने से लेकर डीजीपी तक की शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई
- हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस, सुरक्षा सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
विस्तार
बेटे की चाहत में 4 लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के बाद 5वीं से भी बेटी पैदा होने पर उसे घर से निकल जाने अन्यथा गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। 5वीं पत्नी और 9 माह की बेटी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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पंचकूला निवासी पत्नी ने एडवोकेट जसविंदर सिंह सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि वह मूल रूप से करनाल की रहने वाली है। उसका विवाह जनवरी 2020 में पंचकूला निवासी यजुविंदर सैनी से हुआ था। विवाह के एक माह बाद उसका पति उसे करनाल में छोड़कर अपने परिजनों समेत कनाडा चला गया।
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जब याची ने उन्हें सूचित किया कि वह गर्भवती है तो लगातार गर्भ में लिंग जांच के लिए दबाव बनाया गया लेकिन याची ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद परिवार वापस आया और याची को भी मायके से लेकर पंचकूला पहुंचा। अक्तूबर में याची ने बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसे बुरा भला कहा गया। कुछ समय बाद याची को बहाने से करनाल छोड़कर पूरा परिवार कनाडा चला गया और याची व उसके परिवार के नंबर ब्लॉक कर दिए।
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जब लंबे समय तक कोई वापिस नहीं आया तो याची अपनी 9 माह की बेटी समेत पंचकूला आई और पंचकूला के मकान पर लगे ताले को तोड़कर वहां रहने लगी। साथ ही पुलिस को शिकायत भी दी। याची ने कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान याची के पति का फोन आया कि वह घर से निकल जाए नहीं तो उसे गैंगस्टरों से मरवा दिया जाएगा।
इस दौरान उसे पता चला कि उसका पति पहले भी लड़के की चाहत में 4 विवाह कर चुका है। पंचकूला की अदालत और गुजरात के हाईकोर्ट के आदेश याची ने संलग्न करते हुए बताया कि कोर्ट के माध्यम से उन लड़कियों से रिश्ता तोड़ा गया था।
याची ने कहा कि परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है और ऐसे में याची व उसकी मासूम बेटी को जान का खतरा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को याची की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है।