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प्रोजेक्ट में आड़े आ रहे हरे पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Sun, 31 Jan 2021 01:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 31 Jan 2021 01:56 AM IST
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
पंचकूला में पंजाब और हरियाणा के बीच बन रहे प्रोजेक्ट में आड़े आ रहे हरे पेड़ों की कटाई पर पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट पर शिकायत का निपटान नहीं होने तक हरे पेड़ों की कटाई न करने के आदेश दिए हैं।
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बृजपाल सिंह परमार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया है कि पंचकूला में सेक्टर 24/26 डिवाइडिंग रोड से सेक्टर 20/21 डिवाइडिंग रोड घग्गर पार पुल का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा पीर मुछल्ला जीरकपुर तक सड़क निर्माण भी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।
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इस प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ के वर्कऑर्डर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसबीपी) ने करा दिए। बृजपाल सिंह परमार ने न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि एचएसबीपी ने बिना किसी विभाग की अनुमति के हरे पेड़ों की कटाई कर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है।
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इस प्रोजेक्ट में 80 फीसदी यानी 1380 हरे पेड़ आते हैं, जबकि हरियाणा में 20 फीसदी भूमि पर भी करीब इतने ही पेड़ शामिल हैं। हरियाणा ने अधिकांश हरे पेड़ों को वन विभाग की अनुमति के बगैर ही गैर कानूनी तरीके से काट डाला।
याची ने बताया कि मनीष कुमार की आरटीआई से जानकारी जुटाई गई थी कि वन विभाग को गुमराह किया गया कि प्रोजेक्ट में कोई भी हरा पेड़ नहीं है। 22 दिसंबर को शिकायत चीफ सेक्रे टरी के साथ अन्य विभागों को भेजी थी। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।