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कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, तो ये खुशखबरी आपके लिए है...पर कुछ शर्तें पूरी करेंगे तो ही

Wed, 12 Sep 2018 10:28 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 12 Sep 2018 10:28 AM IST
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Chandigarh Nagar Nigam Going to do Changes in Dog by Laws
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उन पैट लवर्स के लिए अच्छी खबर है जो दो से ज्यादा कुत्तों को अपने घर में पालना चाहते हैं। नगर निगम इसके लिए डॉग बायलॉज में संशोधन करने जा रहा है। फिलहाल शहर में सिर्फ दो कुत्तों को ही पालने की मंजूरी है। प्रस्ताव के अनुसार दो से बढ़ाकर अब आप चार कुत्ते तक अपने साथ घर में रख सकते हैं लेकिन जो अतिरिक्त दो कुत्ते होंगे, वह स्ट्रे डॉग्स होने चाहिए।
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किसी विशेष ब्रिड के कुत्तों को पालने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करके नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों के कारण हो रही परेशानी को समाप्त करना चाहता है। दो अतिरिक्त कुत्ते एक परिवार में रखने का प्रस्ताव 14 सितंबर को होने वाली सदन की बैठक में आ रहा है। प्रस्ताव के अनुसार स्ट्रे डॉग्स को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने होगी।
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इसके लिए परिवार के सदस्य को नगर निगम में गोद लिए जाने वाले डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन फीस का शुल्क मात्र एक रुपये तय किया है। ऐसे में एक परिवार अब चार कुत्तों को पाल सकेगा। शहर में बायलॉज के अनुसार डॉग्स की खरीद-फरोख्त पर भी पाबंदी है।
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इस समय शहर में कई लोग ऐसे हैं, जो कि अपने घर पर पालतू कुत्तों को पाल रहे हैं और इसके साथ वह गली के स्ट्रे डॉग्स को भी खिलाते-पिलाते हैं लेकिन दो से ज्यादा डॉग्स को न पालने के नियम के चलते वह इन डॉग्स को अपने घर पर नहीं रख पाते।

जब्त घोड़े रिलीज करने का जुर्माना भी होगा दोगुना
नगर निगम ने पालतू गाय और सांड़ को पकड़ने पर रिलीज करने का जुर्माना 3 व 4 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही जब्त घोड़े को रिलीज करने का जुर्माना दो से बढ़ाकर चार हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जबकि भेड़ और बकरी को रिलीज करने का जुर्माना 700 से बढ़ाकर 1400 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है।


वहीं, सुअर का जुर्माना भी 900 से बढ़ाकर 1800 करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अन्य किसी जानवर को रिलीज करने का जुर्माना दो से बढ़ाकर 4 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
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