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अस्पताल में कैमिस्ट शॉप खोलनी है, फॉलो करना होगा नया रूल
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 24 Feb 2016 09:06 AM IST
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चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों में केमिस्ट शॉप खोलने के लिए टेंडर निकाले हैं, लेकिन इसके लिए नया रूल फॉलो करना होगा।
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टेंडर की एक शर्त के मुताबिक केमिस्ट शॉप को मरीज को दवा पर 15-30 प्रतिशत छूट देनी होगी, लेकिन अब ज्यादा छूट देने की मांग शुरू हो गई है।
सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट अजय जग्गा ने इस बारे में सलाहकार विजय कुमार देव को पत्र लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे मरीजों को ज्यादा छूट मिल सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पुराने पैटर्न पर दुकानों की नीलामी कर रहा है।
पहले लोग हजारों रुपये के टेंडर भरेंगे और उसके बाद महंगी दुकानें बेची जाएंगी। उसके बाद केमिस्ट शॉप इसकी भरपाई महंगी दवा बेचकर करेंगे, इसका खमियाजा मरीजों को ही भुगतना होगा।
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इसलिए यूटी प्रशासन को चाहिए कि वे अपनी पॉलिसी की समीक्षा करें और मरीजों को ज्यादा सस्ती दवाएं देने की दिशा में काम करें। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सिविल हास्पिटल सेक्टर-22, मनीमाजरा और सेक्टर-45 में केमिस्ट शॉप खोलने के लिए टेंडर निकाले हैं।
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