फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Chandigarh district court sentenced accused 20 years of imprisonment in Misdeed

Chandigarh Court: नेलपेंट दिखाने के बहाने किया था दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, दोषी दुकानदार को 20 साल कैद

Wed, 23 Aug 2023 11:16 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 23 Aug 2023 11:16 AM IST
सार

चंडीगढ़ निवासी पीड़ित की मां ने शिकायत में बताया था कि उसके चार बच्चे हैं, जिसमें से एक दस साल की बेटी काफी दिनों से कुछ डरी-सहमी थी। 31 मार्च 2021 को उसने बेटी को हिम्मत दी और उससे डरे रहने का कारण पूछा तब बेटी ने पूरी सच्चाई बताई।

विज्ञापन
Chandigarh district court sentenced accused 20 years of imprisonment in Misdeed
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चंडीगढ़ जिला अदालत ने दस वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पकड़े गए दोषी को 20 साल की कैद और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान बुड़ैल में कॉस्मेटिक शॉप चलाने वाले छत्तर सिंह के रूप में हुई है। 
विज्ञापन


मामले में बच्ची की मां ने मार्च 2021 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दो साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया था।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: Rain in Chandigarh: चंडीगढ़ में झमाझम बरसात से गिरा पारा, लोगों को चिपचिपी गर्मी से मिली राहत
विज्ञापन
विज्ञापन


चंडीगढ़ निवासी पीड़ित की मां ने शिकायत में बताया था कि उसके चार बच्चे हैं, जिसमें से एक दस साल की बेटी काफी दिनों से कुछ डरी-सहमी थी। 31 मार्च 2021 को उसने बेटी को हिम्मत दी और उससे डरे रहने का कारण पूछा। उसने बताया कि कॉस्मेटिक शॉप चलाने वाले अंकल की दुकान पर वह नेल पेंट लेने के लिए गई थी। 

इस दौरान आरोपी उसे नेल पेंट देने के बहाने अपने घर पर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद बच्ची की मां ने शिकायत सेक्टर-34 थाना में दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।


नशा तस्करी का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
जिला अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाले व्यक्ति की पहचान चंडीगढ़ सेक्टर-29 निवासी सुदेश कुमार (49) के रूप में हुई है।

मार्च 2019 में इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने सुदेश को गांव दड़वा के श्मशान घाट के पास पकड़ा था। उसके पास मौजूद एक पॉलिथीन बैग से 150 नशीले कैप्सूल बरामद हुए थे। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। अदालती कार्रवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को केस में झूठा फंसाया गया है। पुलिस के पास केस से संबंधित कोई गवाह नहीं है। यहां तक अदालत में दिए गए पुलिसकर्मियों के बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे। मामले में सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed