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DC के सख्त आदेश, सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक स्टूडेंट्स को नहीं दी जाएगी कोचिंग
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 20 Jun 2018 10:40 AM IST
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कोचिंग सेंटर
- फोटो : अमर उजाला
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कोचिंग सेंटरों की बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए चंडीगढ़ के डीसी अजित बालाजी जोशी ने मंगलवार को बेहद अहम और सख्त आर्डर जारी किए है। दरअसल, डीसी को शिकायत मिली थी कि शहर के तमाम प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे के बीच अलग-अलग बैच चलाकर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन दी जा रही है। इससे स्कूलों में स्टूडेंट्स की हाजिरी नहीं लग रही है और कोचिंग सेंटर ट्यूशन देने के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं।
इससे स्टूडेंट्स की स्कूल की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही अभिभावकों का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। इस संदर्भ में डीसी जोशी ने सीआर पीसी की धारा-144 के तहत आर्डर जारी कर सुबह 8 से दोपहर 3 बजे के बीच स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग देने पर रोक लगाई है। यह आर्डर शहर में 1 जुलाई से 29 अगस्त (60 दिन) तक लागू होंगे। अगर कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर स्कूल टाइमिंग में स्टूडेंट्स को कोचिंग देते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर डीसी आफिस की ओर से शहर के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं।
सभी एसडीएम को अपने एरिया में चेकिंग के लिए कहा
डीसी आफिस की मानें तो शहर के सभी एसडीएम को भी इस संदर्भ में आर्डर जारी कर दिए गए हैं ताकि एसडीएम अपने-अपने एरिया में चल रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में चेकिंग कर इसकी रिपोर्ट बनाकर डीसी को सौंपें ताकि स्कूल टाइमिंग के दौरान स्टूडेंट्स को ट्यूशन न दी जाए।
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गवर्नमेंट व प्राइवेट स्कूल के कई टीचर भी शामिल
यूटी काडर एजुकेशनल इंप्लाइज यूनियन की शिकायत पर डीसी ने यह आर्डर जारी किए हैं। यूनियन की ओर से डीसी को यह भी शिकायत दी गई है कि शहर के कई सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की मदद से ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो बच्चों को इन कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेने की सलाह देते हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स स्कूल में न आकर इन प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में अपने सिलेबस की तैयारी करते हैं। वहीं यूनियन ने यह भी शिकायत दी है कि कुछ टीचर्स इन प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में स्कूल टाइमिंग के बाद स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं।
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इससे स्टूडेंट्स की स्कूल की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही अभिभावकों का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। इस संदर्भ में डीसी जोशी ने सीआर पीसी की धारा-144 के तहत आर्डर जारी कर सुबह 8 से दोपहर 3 बजे के बीच स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग देने पर रोक लगाई है। यह आर्डर शहर में 1 जुलाई से 29 अगस्त (60 दिन) तक लागू होंगे। अगर कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर स्कूल टाइमिंग में स्टूडेंट्स को कोचिंग देते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर डीसी आफिस की ओर से शहर के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सभी एसडीएम को अपने एरिया में चेकिंग के लिए कहा
डीसी आफिस की मानें तो शहर के सभी एसडीएम को भी इस संदर्भ में आर्डर जारी कर दिए गए हैं ताकि एसडीएम अपने-अपने एरिया में चल रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में चेकिंग कर इसकी रिपोर्ट बनाकर डीसी को सौंपें ताकि स्कूल टाइमिंग के दौरान स्टूडेंट्स को ट्यूशन न दी जाए।
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गवर्नमेंट व प्राइवेट स्कूल के कई टीचर भी शामिल
यूटी काडर एजुकेशनल इंप्लाइज यूनियन की शिकायत पर डीसी ने यह आर्डर जारी किए हैं। यूनियन की ओर से डीसी को यह भी शिकायत दी गई है कि शहर के कई सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की मदद से ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो बच्चों को इन कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेने की सलाह देते हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स स्कूल में न आकर इन प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में अपने सिलेबस की तैयारी करते हैं। वहीं यूनियन ने यह भी शिकायत दी है कि कुछ टीचर्स इन प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में स्कूल टाइमिंग के बाद स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं।