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Hindi News ›   Chandigarh ›   Chandigarh: Ban on arrest of former DGP Saini in disproportionate assets case till September 14 

चंडीगढ़: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी सैनी की गिरफ्तारी पर 14 सितंबर तक रोक, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Thu, 26 May 2022 12:47 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 26 May 2022 12:47 PM IST
सार

विजिलेंस ब्यूरो ने सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ मोहाली में 17 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया था। इसी मामले में सैनी ने पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है।

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Chandigarh: Ban on arrest of former DGP Saini in disproportionate assets case till September 14 
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

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विजिलेंस ब्यूरो ने सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ मोहाली में 17 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया था। इसी मामले में सैनी ने पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाना चाहती है। यह सब विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए ही किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को सैनी की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच करवाने का पंजाब सरकार को आदेश दिया था। 
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हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, ताकि वह इस मामले में अग्रिम जमानत दायर कर सकें। 26 अप्रैल को मोहाली की अदालत ने सैनी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब फिर सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सैनी की गिरफ्तारी पर रोक को 14 सितंबर तक बढ़ाते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
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