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चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश, सांप के काटने पर नहीं मिलेगा मुआवजा

Fri, 02 Oct 2020 10:55 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2020 10:55 PM IST
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Chandigarh Administration issued guidelines snake bite compensation
चंडीगढ़। वन्यजीवों से नुकसान पहुंचने पर पीड़ित को मुआवजा देने के लिए यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी का गठन कर दिया। प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब आम जनता, कार्यालय के बाहर कार्यरत कर्मचारियों या अन्य माध्यम से शिकायत मिलने पर रेंज फॉरेस्ट अफसर को उसे वन्यजीवन शिकायत पंजीकरण में उसे लिखना होगा।
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शिकायत मिलने के बाद आरएफओ अधिकारी द्वारा संबंधित मामले में जांच की जाएगी और तथ्य जुटाए जाएंगे। घटना के बाद रेंज वन अधिकारी द्वारा कमेटी के सदस्यों को घटना स्थल का दौरा कराया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि चोट कितनी ज्यादा है। जांच के बाद कमेटी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी, जिसे कम से कम चार सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की सिफारिश करेंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद डीसीएफ पीड़ित को मुआवजा की राशि के भुगतान के लिए फाइल को आगे भेजेंगे। वहीं, मुख्य वन्यजीव वार्डन तय मुआवजे के भुगतान के लिए स्वीकृति प्राधिकारी होंगे, जो वन विभाग की निधि में से दिया जाएगा। प्रशासन के आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सांप के काटने पर किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
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