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Chandigarh News: प्रशासन ने चीनी मांझे पर लगाई स्थायी रोक, पेटा ने फैसले की सराहना की
Thu, 20 Oct 2022 01:06 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 20 Oct 2022 01:06 PM IST
सार
प्रशासन की तरफ से जारी अधिसूचना में चीनी मांझे को मनुष्य और पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा बताया गया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा की सरकारों ने पहले से ही चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
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चीनी मांझा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
चंडीगढ़ प्रशासन ने चीनी मांझे पर स्थायी रोक लगा दी है। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने चीनी मांझे की वजह से हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन से रोक लगाने की मांग की थी। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पेटा ने इस फैसला का स्वागत किया है। चंडीगढ़ पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी कर नायलॉन की डोर, जिसे चीनी मांझे के रूप में भी जाना जाता है उसके निर्माण, आयात, परिवहन, भंडारण, बिक्री, उपयोग एवं निपटान पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध पक्षियों, मनुष्यों एवं जानवरों के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया गया है।
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प्रशासन की तरफ से जारी अधिसूचना में चीनी मांझे को मनुष्य और पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा बताया गया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा की सरकारों ने पहले से ही चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पेटा इंडिया ने प्रशासन के फैसले की सराहना की है। कहा है कि यह पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ इंसानों, पक्षियों एवं विलुप्त हो रहे गिद्धों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। बता दें कि चाइनीज मांझे से सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि कई बच्चों की भी जान जा चुकी है। कई लोगों का गला कट चुका है और कई बुरी तरह घायल हो चुके हैं।
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