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Chandigarh: चंडीगढ़ में विद्यार्थियों को मिलेगा आवेदन फार्म में संशोधन का मौका, यूटी प्रशासन का बड़ा फैसला
Wed, 19 Jul 2023 01:07 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 19 Jul 2023 01:07 PM IST
सार
हाईकोर्ट में प्रशासन ने बताया है कि यदि किसी स्ट्रीम की सभी सीटें भर चुकी हैं और विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर स्ट्रीम बदलना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। आवेदन फॉर्म में बदलाव के बाद यदि विद्यार्थी चयनित स्ट्रीम की मेरिट में आता है तो उसे सीट की अलॉटमेंट कर दी जाएगी।
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विस्तार
11वीं कक्षा में प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने अब विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का मौका देने का फैसला लिया है। यदि जिस स्ट्रीम में छात्र ने आवेदन किया है उसमें सीटें भर जातीं हैं तो उस स्थिति में उन्हें स्ट्रीम बदलने की छूट दी जाएगी। यदि बदली गई स्ट्रीम में वे मेरिट में आते हैं तो उन्हें सीट अलॉट कर दी जाएगी। यह जानकारी यूटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में दी है।
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मामला चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में 11वीं के प्रवेश से जुड़ा है जिसमें सरकारी स्कूलों से 10वीं करने वाले विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। इस मामले में प्रशासन बता चुका है कि ह्यूमैनिटी की सभी सीटें भर चुकी हैं और बाकी स्ट्रीम में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में विद्यार्थियों ने अपील की थी कि उन्हें स्ट्रीम बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह अन्य स्ट्रीम में दाखिल पा सकें। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूटी प्रशासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
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अब हाईकोर्ट में प्रशासन ने बताया है कि यदि किसी स्ट्रीम की सभी सीटें भर चुकी हैं और विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर स्ट्रीम बदलना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। आवेदन फॉर्म में बदलाव के बाद यदि विद्यार्थी चयनित स्ट्रीम की मेरिट में आता है तो उसे सीट की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। यूटी प्रशासन की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद अब दाखिले की प्रक्रिया में सीटें भरने से निराश विद्यार्थियों को मौका मिल सकेगा। इस मामले में यूटी प्रशासन को 20 जुलाई को रिक्त सीटों का ब्योरा हाईकोर्ट में सौंपना है।
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मामला चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में 11वीं के प्रवेश से जुड़ा है जिसमें सरकारी स्कूलों से 10वीं करने वाले विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। इस मामले में प्रशासन बता चुका है कि ह्यूमैनिटी की सभी सीटें भर चुकी हैं और बाकी स्ट्रीम में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में विद्यार्थियों ने अपील की थी कि उन्हें स्ट्रीम बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह अन्य स्ट्रीम में दाखिल पा सकें। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूटी प्रशासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
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अब हाईकोर्ट में प्रशासन ने बताया है कि यदि किसी स्ट्रीम की सभी सीटें भर चुकी हैं और विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर स्ट्रीम बदलना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। आवेदन फॉर्म में बदलाव के बाद यदि विद्यार्थी चयनित स्ट्रीम की मेरिट में आता है तो उसे सीट की अलॉटमेंट कर दी जाएगी। यूटी प्रशासन की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद अब दाखिले की प्रक्रिया में सीटें भरने से निराश विद्यार्थियों को मौका मिल सकेगा। इस मामले में यूटी प्रशासन को 20 जुलाई को रिक्त सीटों का ब्योरा हाईकोर्ट में सौंपना है।