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गाड़ी पर आर्मी, प्रेस, पुलिस, मेयर, चेयरमैन लिखा तो कटेगा चालान, चंडीगढ़ के बाद हरियाणा में भी लागू
Tue, 04 Feb 2020 10:44 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 04 Feb 2020 10:44 PM IST
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा में भी किसी भी वाहन पर कोई वीआईपी पहचान दिखी, तो उसका चालान होगा। हरियाणा सरकार ने इस संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को प्रदेश में भी लागू करने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय ने एक सर्कुलर हरियाणा के सभी सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के मुखिया, सभी रेंज आयुक्तों, सभी बोर्ड, निगमों के चेयरमैन एवं एमडी, जिला उपायुक्तों व एसडीएम को जारी कर दिया है।
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इस सर्कुलर में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 24 जनवरी को उच्च न्यायलय ने वाहनों पर वीआईपी सिंबल लगाने के संबंध में एक आदेश जारी किया था। इन आदेशों में कहा गया था कि चंडीगढ़ में कोई भी वाहन वीआईपी सिंबल के साथ सड़कों पर नहीं दौड़ेगा। ये वीआईपी सिंबल वाहनों पर झंडियों, स्टीकर व अंकित शब्दों के रूप में हो सकते हैं।
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चंडीगढ़ पुलिस ने हाईकोर्ट के इन आदेशों को 72 घंटों में लागू कर दिया है। हरियाणा सरकार अब इसी आदेश को प्रदेशभर में भी लागू करना चाहती है। जिसके संदर्भ में हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर तुरंत प्रभाव से इन आदेशों को प्रदेश में भी लागू करने को कहा है। मुख्य सचिव कार्यालय के अंडर सेक्रेटरी प्रोटोकाल हरी कृष्ण के अनुसार सभी विभागों के हेड्स व प्रशासनिक सचिवों को हाईकोर्ट के आदेशों से अवगत करवाते हुए तुरंत प्रभाव से इन आदेशों का पालन करने को कहा गया है। उनके अनुसार हाईकोर्ट के ये आदेश अब पूरे प्रदेश में भी लागू होंगे।
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इस तरह के वीआईपी सिंबल अब नहीं चलेंगे
हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने वाले किसी भी वाहन को अब विभिन्न वीआईपी सिंबल जैसे प्रेस, आर्मी, पुलिस, सरकारी विभाग व अफसर का पद व नाम, कोर्ट, एयरपोर्ट, नेवी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद, मेयर इत्यादि लिखकर या अंकित करवाकर चलने की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार की झंडी भी वाहनों पर नहीं लगेगी।