{"_id":"5a70cc924f1c1b805a8b7076","slug":"central-government-indian-prisoners-pakistan-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"'भारतीय कैदियों को पाक की जेल से छुड़ाने में जी-जान से जुटी है केंद्र सरकार'","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
'भारतीय कैदियों को पाक की जेल से छुड़ाने में जी-जान से जुटी है केंद्र सरकार'
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 31 Jan 2018 10:01 AM IST
विज्ञापन
पाकिस्तान जेल
- फोटो : Demo Pics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लाहौर की कोट लखपत जेल में मौजूद नानक सिंह सहित 25 भारतीय कैदियों को भारत वापस लाने संबंधी याचिका का मंगलवार को हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि इन सभी के वापस लाने के लिए केंद्र सरकार जीजान से प्रयास कर रही है।
नानक सिंह मामले में पाकिस्तान सरकार कह चुकी है कि वह पाकिस्तान की किसी भी जेल में नहीं है। बावजूद इसके केंद्र सरकार इस दिशा में अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन द्वारा दी गई इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा जब इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है और केंद्र सरकार मामले में पूरा प्रयास कर रही है तो इस याचिका को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि इस मामले में आवश्यकता पड़ने पर दोबारा याचिका दाखिल करने की हाईकोर्ट ने छूट भी दी है।
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर इस याचिका का अभी निपटारा कर दिया गया तो केंद्र सरकार इस दिशा में आगे अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर सत्यपाल जैन ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और अगर इस दौरान याचिकाकर्ता को नानक सिंह का कोई भी सुराग मिलता है तो वो खुद उनसे आकर मिल सकते हैं। वह तत्काल इस मामले को केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सामने रखेंगे। हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब केंद्र सरकार ऐसा आश्वासन दे रही है तो अब इस याचिका का यहीं निपटारा किया जा सकता है। बावजूद इसके अगर याचिकाकर्ता को इस मामले में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
नानक सिंह मामले में पाकिस्तान सरकार कह चुकी है कि वह पाकिस्तान की किसी भी जेल में नहीं है। बावजूद इसके केंद्र सरकार इस दिशा में अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन द्वारा दी गई इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने कहा जब इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है और केंद्र सरकार मामले में पूरा प्रयास कर रही है तो इस याचिका को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि इस मामले में आवश्यकता पड़ने पर दोबारा याचिका दाखिल करने की हाईकोर्ट ने छूट भी दी है।
विज्ञापन
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर इस याचिका का अभी निपटारा कर दिया गया तो केंद्र सरकार इस दिशा में आगे अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर सत्यपाल जैन ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और अगर इस दौरान याचिकाकर्ता को नानक सिंह का कोई भी सुराग मिलता है तो वो खुद उनसे आकर मिल सकते हैं। वह तत्काल इस मामले को केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सामने रखेंगे। हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब केंद्र सरकार ऐसा आश्वासन दे रही है तो अब इस याचिका का यहीं निपटारा किया जा सकता है। बावजूद इसके अगर याचिकाकर्ता को इस मामले में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।
विज्ञापन