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पंजाब का विरोध दरकिनार: केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में लागू किए केंद्रीय सेवा नियम, अधिसूचना जारी

Wed, 30 Mar 2022 09:32 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 30 Mar 2022 09:32 AM IST
सार

रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियम को बदलकर केंद्रीय सेवा नियम लागू कर दिया था। जिसका पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा है।

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Center government issued notification of Central Service Rules in Chandigarh
गृहमंत्री अमित शाह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने मंगलवार देर रात चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियम से जोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी, जो एक अप्रैल से लागू होगी। नियमों का नाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारी (सेवा शर्त) नियम- 2022 दिया गया है। रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सेवा की शर्तों को बदलने का एलान किया था, जिसका पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा है। 

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मंगलवार को पंजाब के कई सांसदों ने लोकसभा में आवाज उठाई कि इस अधिसूचना को जारी न किया जाए लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात को दरकिनार करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र शासित प्रदेश के सभी ग्रुप के कर्मचारियों पर वही सेवा शर्तें लागू होंगी जो केंद्र सरकार की केंद्रीय सिविल सेवा पर तैनात कर्मचारियों पर लगती हैं। 
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सेवा नियम लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 वर्ष हो जाएगी। शिक्षा से जुड़े कुछ कर्मचारी व अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 हो जाएगी। बाल शिक्षा के भत्ते के भी कर्मचारी हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी। प्रशासन में 24 हजार के करीब नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले से फायदा मिलेगा।
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कर्मचारियों को अब पंजाब सरकार के आदेश का नहीं करना होगा इंतजार 
केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद चंडीगढ़ के कर्मचारियों के वेतन में 800 से 2400 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी। पहले हर आदेश के लिए पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। केंद्र से भत्ते या दूसरे लाभ के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब अधिसूचना जारी करता था। इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होता था लेकिन अब केंद्र जो अधिसूचना जारी करेगा कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू होंगे।

वर्ष 2020 में प्रशासन ने ली थी कानूनी राय
पंजाब ने जब अपनी सेवा शर्तों में बदलाव किए तो चंडीगढ़ वर्ष 2020 में तीन मुद्दों पर कानूनी राय ली थी। इनमें से एक पंजाब सेवा नियम को मानने को लेकर था। दूसरा यह था कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशासन पंजाब सेवा नियम को ही माने लेकिन रिटायरमेंट उम्र केंद्रीय सेवा नियम के अनुसार तय हो। इस पर कहा गया था कि किसी भी सेवा नियम में से ‘पिक एंड चूज’ नहीं कर सकते हैं। 


अगर अपनाते हैं तो पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय सेवा नियम को मानना सही होगा। इस पर कानूनी सलाह दी गई थी कि इसे लागू करने में कई तरह की कानूनी अड़चन हैं क्योंकि साल 1992 में चंडीगढ़ ने केंद्रीय कैबिनेट से पास होने के बाद पंजाब सेवा नियम को अपनाया था। प्रशासन ने इस कानूनी राय को दिल्ली भेज दिया था और फैसला गृहमंत्री पर छोड़ दिया था।

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