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Chandigarh News: कैट ने चंडीगढ़ पुलिस के चार कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश रद्द किए
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चंडीगढ़। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने चंडीगढ़ पुलिस के चार कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश रद्द कर दिए हैं। इन कर्मचारियों को एसएसपी चंडीगढ़ ने भ्रष्टाचार के मामलों में संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के तहत बर्खास्त किया था। चारों पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता रोहित सेठ के माध्यम से कैट में इसे चुनौती दी थी।
कैट ने पाया कि विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि बर्खास्तगी के समय विभागीय जांच कराना संभव नहीं था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कारण आरोपों की गंभीरता और गवाहों की आशंकाओं पर आधारित थे। इनके समर्थन में ठोस सामग्री नहीं रखी गई, जिससे जांच असंभव साबित हो। एएसआई अख्तर हुसैन की बर्खास्तगी के 10 अक्तूबर 2023, 19 अक्तूबर 2024 और 18 फरवरी 2025 के आदेश रद्द किए गए। कैट ने कहा कि विभागीय जांच से छूट की सांविधानिक शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। हालांकि, कैट ने विभाग को कानून और सेवा नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई करने की छूट दी है। सक्षम प्राधिकारी को पुनर्नियुक्ति, वेतन-भत्तों और बीच की अवधि पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।
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कैट ने पाया कि विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि बर्खास्तगी के समय विभागीय जांच कराना संभव नहीं था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कारण आरोपों की गंभीरता और गवाहों की आशंकाओं पर आधारित थे। इनके समर्थन में ठोस सामग्री नहीं रखी गई, जिससे जांच असंभव साबित हो। एएसआई अख्तर हुसैन की बर्खास्तगी के 10 अक्तूबर 2023, 19 अक्तूबर 2024 और 18 फरवरी 2025 के आदेश रद्द किए गए। कैट ने कहा कि विभागीय जांच से छूट की सांविधानिक शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। हालांकि, कैट ने विभाग को कानून और सेवा नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई करने की छूट दी है। सक्षम प्राधिकारी को पुनर्नियुक्ति, वेतन-भत्तों और बीच की अवधि पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।
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