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डिमोट नहीं प्रोमोट होंगे आयकर विभाग कर्मचारी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 04 Sep 2015 02:42 PM IST
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गुड न्यूज, डिमोट नहीं होंगे आयकर विभाग के 6 कर्मचारी। कैट ने विभाग का फैसला पलटते हुए बड़ा ऐलान किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर सीनियर टैक्स असिस्टेंट कार्यरत कर्मचारियों को विभाग द्वारा प्रमोशन देने के बजाय डिमोट करने के नवंबर 2014 के आदेश को कैट ने पलट दिया है।
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इस मामले में दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने इनकम टैक्स विभाग को याचिकाकर्ताओं को वापस सीनियर टैक्स असिस्टेंट पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।
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ट्रिब्यूनल ने विभाग को भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन के जरिए याचिकाकर्ताओं को सीनियर टैक्स असिस्टेंट पद पर नियुक्ति के साथ ही उनकी रुकी हुई डीपीसी को भी लागू करने के आदेश दिए हैं।
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कैट ने योग्यता के अनुसार याचिकाकर्ताओं की पुरानी सर्विस को जोड़ते हुए डीपीसी के तहत उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट करने को भी कहा है।
इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत 6 कर्मियों ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। उनके अनुसार उन्होंने वर्ष 2007 में विभाग में अलग-अलग पदों पर ज्वाइन किया था। इसके कुछ साल बाद उन्होंने नियमों के अनुसार इच्छा के तहत चंडीगढ़ में ट्रांसफर मांगी थी।
इसे विभाग ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन उन्हें सीनियर टैक्स असिस्टेंट के पद से डिमोट कर टैक्स असिस्टेंट के पद पर भेज दिया। वर्ष 2014 में उनकी डीपीसी होनी थी।
इससे पहले विभाग स्तर पर एक योग्यता सूची बनाई जानी थी, लेकिन इससे ठीक पहले याचिकाकर्ताओं को डिमोट कर सीनियर टैक्स असिस्टेंट से टैक्स असिस्टेंट बना दिया।
जबकि, वह उनकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन का वक्त हो गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कैट में अपील दायर की थी।