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Patiala News: कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे, भाई व भतीजे समेत 10 के खिलाफ केस, जानें क्या है मामला

Mon, 19 Dec 2022 05:33 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Mon, 19 Dec 2022 05:33 PM IST
सार

सभी के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट की धारा 36 (1), 36 (3) के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस पीडीए की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप हैं कि सभी नामजद कालोनाइजरों ने गैरकानूनी ढंग से कालोनी काटकर प्लाटों का आवंटन किया था।

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Case filed against 10 including Congress former MLA son in Patiala
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कांग्रेस के पूर्व विधायक मदनलाल जलालपुर के बेटे, भाई व भतीजे समेत 10 कालोनाइजरों के खिलाफ पटियाला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन सभी पर थाना सदर के अधीन इलाके में अवैध कालोनी काटने का आरोप है। पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। डीएसपी (ग्रामीण) गुरदेव सिंह धालीवाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और इसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

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नामजद आरोपियों में कांग्रेस के पूर्व विधायक व किसी समय में मोती महल के करीबी माने जाने वाले मदन लाल जलालपर के बेटे व पावरकॉम के पूर्व प्रबंधकीय निदेशक गगनदीप सिंह जलालपुर, पूर्व विधायक के भाई रजिंदर सिंह व भतीजा कमलदीप सिंह के अलावा अमरीक सिंह, हरजीत कौर, गुरविंदर सिंह, पुष्पिंदर सिंह, संतोख सिंह निवासी नजदीक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, मनजीत सिंह निवासी गांव जलालपुर, सुखदेव सिंह निवासी सन्नौर शामिल हैं। 
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इन सभी के खिलाफ पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट की धारा 36 (1), 36 (3) के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस पीडीए की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप हैं कि सभी नामजद कालोनाइजरों ने गैरकानूनी ढंग से कालोनी काटकर प्लाटों का आवंटन किया था। इन्होंने न तो रजिस्ट्रेशन कराया और न ही लाइसेंस लिया।

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