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Chandigarh: फूड लाइसेंस था नहीं और बना रहा था केक-पेस्ट्री, जिला अदालत ने दी दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा

Mon, 31 Jul 2023 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 31 Jul 2023 02:23 AM IST
सार

दोषी ने अपने बचाव में कहा कि डिपार्टमेंट ने न तो कोई फूड आइटम का सैंपल लिया और न ही कोई गवाह बनाया। डिपार्टमेंट की तरफ से उसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। मामले में करीब दो साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत दुकान संचालक को दोषी करार दे दिया।

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Cake-pastry was making without food license, punishment for standing in court all day
court Order

विस्तार

चंडीगढ़ जिला अदालत ने बिना फूड लाइसेंस के पेस्ट्री-केक बनाने और बेचने के मामले में आरोपी दुकानदार को दोषी करार देते हुए अदालत में दिन भर खड़े रहने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डॉ. अमनइंदर सिंह की कोर्ट ने हल्लोमाजरा के रहने वाले एएस बेकर्स के मालिक मोहम्मद असलम पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने 19 अक्तूबर 2021 को रायपुरकलां के मेन रोड पर स्थित एएस बेकर्स एंड कंफेक्शनरी पर छापेमारी कर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत दुकानदार के खिलाफ अदालत में शिकायत दी थी। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि दुकानदार केक और पेस्ट्री बनाता और बेचता है लेकिन उसके पास फूड लाइसेंस नहीं है। इसके चलते उसके खिलाफ अदालत में केस चलाया गया। 
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दोषी ने अपने बचाव में कहा कि डिपार्टमेंट ने न तो कोई फूड आइटम का सैंपल लिया और न ही कोई गवाह बनाया। डिपार्टमेंट की तरफ से उसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। मामले में करीब दो साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद सामने आए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत दुकान संचालक को दोषी करार देते हुए दिन भर अदालत में खड़े रहने के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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