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अब पंजाब सरकार ले सकेगी दो फीसदी और कर्ज, कैबिनेट ने केंद्र की शर्तों को किया स्वीकार

Thu, 17 Dec 2020 08:20 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 17 Dec 2020 08:20 PM IST
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Cabinet approves amendment in Punjab Contract labour Rules
पंजाब कैबिनेट (फाइल फोटो)

जीएसडीपी (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) का दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए केंद्र सरकार की शर्तों में से एक को पूरा करते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पंजाब कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) रूल्स, 1973 के नियम 29 में संशोधन करने और नया नियम 78-ए शामिल करने को मंजूरी दे दी। पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 2019-20 के लिए नागरिक उड्डयन विभाग की 56वीं सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी है।

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नया नियम 78-ए उद्योगों को अनुपालन के बोझ को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल फार्मेट में रजिस्टरों को बनाए रखने की अनुमति देगा। यह नियम उद्योगों की मांग के अनुसार शामिल किया गया है। इस तरह रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने से पारदर्शिता और रिकॉर्ड तक सुविधाजनक पहुंच में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ भारत सरकार की शर्त का पालन होगा बल्कि राज्य में निवेश का माहौल बना कर बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की ओर से 17 मई, 2020 को जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के राज्य के आग्रह पर कुछ शर्तें लगाई थीं, जिसमें एक शर्त, श्रम कानूनों के स्वत: नवीनकरण की भी थी। मौजूदा समय में पंजाब कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) रूल्स, 1973 नियम के तहत लाइसेंस स्वत: नवीनीकरण का कोई उपबंध नहीं था। कैबिनेट ने महसूस किया कि उद्योगों को सुविधा देने के लिए स्वत: नवीनीकरण के उपबंध के लिए नियमों में संशोधन करने की जरूरत है।
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अमृत सागर मित्तल की नियुक्त को कार्य बाद मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने प्रसिद्ध उद्योगपति अमृत सागर मित्तल की पंजाब राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति और राज्य मंत्री के दर्जे को कार्य बाद मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उनकी नियुक्ति के संबंध में शर्तों और नियमों को भी मंजूरी दी गई। वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की 30 जुलाई 2019 से 11 अप्रैल 2022 तक की गई है।

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