फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   By when will a helpline for senior citizens be established in every district: High Court

हर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कब तक स्थापित होगी हेल्पलाइन : हाईकोर्ट

Wed, 08 Jan 2025 01:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 01:50 AM IST
विज्ञापन
By when will a helpline for senior citizens be established in every district: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत राज्य के सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने पर हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हलफनामे के माध्यम से यह भी बताने को कहा है कि कब तक सभी जिलों में हेल्पलाइन स्थापित हो जाएगी।
विज्ञापन

जनहित याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी रामपाल मल्होत्रा ने वैधानिक एल्डर हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के साथ-साथ हेल्पलाइन के विनियमन के लिए समर्पित कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया कि हरियाणा और पश्चिम बंगाल ही दो ऐसे भारत के राज्य हैं जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना एवं प्रबंधन के लिए समर्पित कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गई है। टोल-फ्री सेवा आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में पूछताछ का माध्यम बनती है। हेल्पलाइन को पूरे भारत में 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का निर्णय लिया गया था। याचिका में कहा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1999, 2011 और 2021 में तीन नीतियां भी तैयार की गई हैं, जो हेल्पलाइन स्थापित करने की सरकार की मंशा को दर्शाती हैं, हालांकि, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र व हरियाणा सरकार से हलफनामा दायर कर यह बताने का आदेश दिया है कि कितने जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन स्थापित की गई है। न्यायालय ने कहा कि यदि यह स्थापित नहीं की गई है, तो सरकार को इसका कारण बताना होगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बुजुर्ग हेल्पलाइन की स्थापना के लिए समय-सीमा बताने का भी निर्देश दिया है। मामला अब 18 फरवरी के लिए सूचीबद्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed