फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   bulldozer action of Punjab Police petition in High Court contempt notice to Chief Secretary

पंजाब पुलिस के बुलडोजर एक्शन पर सवाल: महिला ने हाईकोर्ट में दी याचिका, मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी

Thu, 13 Mar 2025 09:40 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 13 Mar 2025 09:40 AM IST
सार

पंजाब में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ बुलडाेजर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। 

विज्ञापन
bulldozer action of Punjab Police petition in High Court contempt notice to Chief Secretary
सुनाम में बुलडोजर एक्शन - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार

पंजाब की एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। 
विज्ञापन


याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक जवाब नहीं आया तो उन्हें वीसी के जरिये हाजिर रहना होगा।

यह भी पढ़ें: पंजाब में खत्म होंगे संपत्ति के पुश्तैनी विवाद: ड्रोन से होगा हजारों गांवों का सर्वेक्षण, मालिकों को मिलेगा हक
विज्ञापन

महिला पर चल रहे हैं नशा तस्करी के दो केस

रोपड़, निवासी आशा रानी ने बताया कि उसने 2021 में हुसनपुर गांव में जमीन खरीदी थी और उसके बाद मकान बनाया था। उस पर एनडीपीएस के दो मामले चल रहे हैं और वर्तमान में वह जमानत पर है। 
विज्ञापन
विज्ञापन




28 फरवरी को बिना किसी नोटिस या तय प्रक्रिया का पालन किए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। याची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी अपराधी की संपत्ति पर बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार की यह कार्रवाई सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 

याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस उल्लंघन के लिए मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed