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Chandigarh News: ढाई करोड़ रिश्वत मामले में ईडी के सहायक निदेशक के भाइयों ने तीसरी बार दायर की जमानत याचिका
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चंडीगढ़। ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप के भाई विकासदीप और चचेरे भाई नीरज की ओर से कोर्ट में तीसरी बार जमानत याचिका दायर की गई है।
याचिका के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने जांच टीम को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। वीरवार को फिर से आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में दर्ज धन शोधन मामले में ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले का सीबीआई ने भंड़ाफोड़ किया था। इस मामले में सीबीआई ने शिमला ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप, विकासदीप और नीरज के खिलाफ करप्शन एक्ट-7 के तहत केस दर्ज किया था।
मामले में अभी तक केवल सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को ही मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। वहीं, आरोपी विकासदीप और नीरज ने खुद को बेगुनाह बताते हुए अब तीसरी बार फिर से सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की है। इससे पहले 17 मार्च को ही दोनों आरोपियों की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हो गई थी। याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने 18 मार्च को फिर से तीसरी बार याचिका दायर की है, जिस पर 20 मार्च को सीबीआई की जांच टीम की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।
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याचिका के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने जांच टीम को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। वीरवार को फिर से आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में दर्ज धन शोधन मामले में ढाई करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले का सीबीआई ने भंड़ाफोड़ किया था। इस मामले में सीबीआई ने शिमला ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप, विकासदीप और नीरज के खिलाफ करप्शन एक्ट-7 के तहत केस दर्ज किया था।
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मामले में अभी तक केवल सीबीआई के डीएसपी बलबीर सिंह को ही मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। वहीं, आरोपी विकासदीप और नीरज ने खुद को बेगुनाह बताते हुए अब तीसरी बार फिर से सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की है। इससे पहले 17 मार्च को ही दोनों आरोपियों की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हो गई थी। याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने 18 मार्च को फिर से तीसरी बार याचिका दायर की है, जिस पर 20 मार्च को सीबीआई की जांच टीम की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।
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