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रिश्वतकांड : अदालत ने तीसरी बार भी आरोपी सोमनाथ अनेजा की याचिका खारिज की

Tue, 05 Apr 2022 01:09 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 01:09 AM IST
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Bribery case: Court dismissed the petition of accused Somnath Aneja for the third time
चंडीगढ़। नौ साल से चल रहे रिश्वत मामले में सोमवार को आरोपी सोमनाथ अनेजा की याचिका को अदालत ने तीसरी बार भी खारिज कर दिया। अनेजा ने अदालत से दस्तावेजों की जांच के लिए एक बार फिर समय की मांग की थी। बता दें कि यह मामला अभी भी अधर में अटका हुआ है जबकि 207 सुनवाई हो चुकीं हैं। वहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को निपटाने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह का समय निर्धारित कर दिया है।
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पिछली दो सुनवाई में भी आरोपी इसके लिए समय की मांग कर चुका है। जिला अदालत ने अनेजा को एक बार पांच और दूसरी बार 12 दिन का समय दिया था। अब अनेजा ने सोमवार फिर पुराने बिंदुओं पर याचिका लगा दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब मामले से जुड़े गवाहों को बुलाने के लिए अनेजा ने जिला अदालत को आवेदन दिया है। पांच अप्रैल को अगली सुनवाई पर सीबीआई के वकील अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि मामले में मुख्य आरोपी उपनिरीक्षक नवीन शर्मा की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। मामले में आरोपी बिचौलिए सोमनाथ अनेजा ने अब तक जिला अदालत में बहस नहीं की है। पिछली कई सुनवाई में वह पेश नहीं हुआ। उसके बाद पेश होकर अलग-अलग बहाने लगाकर अदालत से समय की मांग करता रहा है।
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