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चंडीगढ़: बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली जमानत, 12 दिसंबर को अगली सुनवाई, प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

Fri, 19 Nov 2021 01:34 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 19 Nov 2021 01:34 AM IST
सार

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को गुरुवार को चंडीगढ़ अदालत से बड़ी राहत मिली है। राजभवन के बाहर प्रदर्शन के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सात अगस्त 2020 को बिक्रम मजीठिया ने 37 लोगों के साथ राजभवन घेराव को निकले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 

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Bikram Singh Majithia gets bail from Chandigarh court
बिक्रम सिंह मजीठिया - फोटो : फाइल फोटो।

विस्तार

वर्ष 2020 में पंजाब राजभवन के बाहर प्रदर्शन के मामले में आरोपी शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जिला अदालत ने जमानत दे दी है। गुरुवार को मजीठिया और अन्य 16 आरोपियों ने एसीजेएम टीपीएस रंधावा की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसे जिला अदालत ने मंजूर कर लिया। बाकी 20 आरोपी 500-500 रुपये का जुर्माना भुगत चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

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बता दें कि सात अगस्त 2020 को शिअद के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया अपने 37 समर्थकों के साथ राजभवन का घेराव करने निकले थे। वह जहरीली शराब कांड पर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे। अपने समर्थकों सहित राजभवन की ओर मार्च कर रहे मजीठिया को पुलिस ने सेक्टर 7/26 डिवाइडिंग रोड से हिरासत में ले लिया था।
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पुलिस ने मजीठिया सहित 37 लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था। पिछली सुनवाई 29 अक्तूबर को मजीठिया के जमानती वारंट बिना तामील के वापस हो गए थे, जिन्हें 18 नवंबर के लिए पुन: जारी किया गया था।

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