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अदालत में पेश नहीं हुए 'आप' नेता संजय सिंह, ये है मामला
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
Updated Sun, 01 May 2016 05:28 PM IST
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आप नेता संजय सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
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राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के केस में आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने अदालत से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आवेदन दिया था। इस मामले में अब अदालत अगली सुनवाई चार जून को करेगी।
मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि आप नेता संजय सिंह ने सितंबर में मोगा और दिसंबर की फतेहगढ़ साहिब की रैली में उनके खिलाफ नशे और अन्य आरोप लगा कर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की है।
इस केस में आप नेता संजय सिंह ने अदालत में व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होकर जमानत ले रखी है। जबकि मजीठिया का आरोप है कि संजय सिंह लगातार उनकी छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए मजीठिया ने अदालत में उनकी जमानत रद्द करने के लिए भी आवेदन दे रखा है।
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संजय सिंह के वकील हिम्मत सिंह शेरगिल का कहना है कि संजय सिंह ने अदालत में पेशी से छूट के लिए आवेदन दे रखा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार जून को होगी।
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मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि आप नेता संजय सिंह ने सितंबर में मोगा और दिसंबर की फतेहगढ़ साहिब की रैली में उनके खिलाफ नशे और अन्य आरोप लगा कर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की है।
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इस केस में आप नेता संजय सिंह ने अदालत में व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होकर जमानत ले रखी है। जबकि मजीठिया का आरोप है कि संजय सिंह लगातार उनकी छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए मजीठिया ने अदालत में उनकी जमानत रद्द करने के लिए भी आवेदन दे रखा है।
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संजय सिंह के वकील हिम्मत सिंह शेरगिल का कहना है कि संजय सिंह ने अदालत में पेशी से छूट के लिए आवेदन दे रखा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार जून को होगी।