{"_id":"6390d50ebc3a5326327c580f","slug":"big-relief-to-three-aap-ministers-from-the-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: आप के तीन मंत्रियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तरनतारन में दर्ज एफआईआर में मिली अग्रिम जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab: आप के तीन मंत्रियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तरनतारन में दर्ज एफआईआर में मिली अग्रिम जमानत
Wed, 07 Dec 2022 11:34 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 07 Dec 2022 11:34 PM IST
सार
हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पंजाब में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत हेयर और हरभजन सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ तरनतारन में अगस्त 2020 में दर्ज की गई एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा था।
विज्ञापन
लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत हेयर व विधायक हरभजन सिंह के खिलाफ 20 अगस्त 2020 तरनतारन के सदर थाने में आईपीसी की धारा-188, 269, 341, 342, 270, 283, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-51 बी और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-8 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी लेकिन एक सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के चलते ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी।
विज्ञापन
इसी मामले में लालजीत सिंह, गुरमीत हेयर व विधायक हरभजन सिंह ने सीनियर एडवोकेट सुमित गोयल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उस दिन एक महत्वपूर्ण बैठक के कारण वे पेश नहीं हो पाए थे। ट्रायल कोर्ट जब भी बुलाए वह सुनवाई पर पेश हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग पर जमानत रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें सुनवाई में पेश होने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है।