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पाक गजल गायक मोहम्मद अली को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 23 Jun 2016 10:17 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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पाकिस्तानी गजल गायक मोहम्मद अली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें उनके वीजा पर भारत में मल्टीपल एंट्री की इजाजत दे दी है। बुधवार को जस्टिस एम.जयपॉल ने इस फैसले के साथ ही मुंबई की एविटल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि मोहम्मद अली अगले दो वर्ष के लिए भारत में इंप्लायमेंट वीजा की अर्जी भी देना चाहते हैं। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार को मोहम्मद अली का आवेदन मिलने के दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर हाईकोर्ट को बताया गया कि उन्होंने मोहम्मद अली को ड्यूल एंट्री वीजा जारी कर दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें ड्यूल एंट्री नहीं, बल्कि मल्टीपल एंट्री वीजा जारी किया जाए। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि मोहम्मद अली को जल्द ही मल्टीपल एंट्री वीजा जरी कर दिया जाएगा। जस्टिस एम. जयपॉल ने अली को मल्टीपल एंट्री की इजाजत देते हुए अपने फैसले में कहा कि गजल गायक मोहम्मद अली इस वीजा पर पूरे भारत में घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिबंधित जगहों पर जाने की इजाजत नहीं होगी।
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मुंबई की एविटल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड ने 13 जून को याचिका दायर कर कहा था कि उनकी कंपनी ने पाक ग़जल गायक मोहम्मद अली के साथ मार्च में भारत में लाइव कंसर्ट आयोजित कराने का समझौता किया था। समझौते के तहत जून महीने के अंत में मोहम्मद अली को चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम भी करना है। याचिका में कहा गया कि मोहम्मद अली को सिंगल एंट्री का एक वर्ष का वीजा मिला है, जिसमें वे लगातार 30 दिन तक ही भारत में रह सकते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया कि मोहम्मद अली गत 17 मई को भारत आए थे और उनका लगातार 30 दिन भारत में ठहरने का वीजा 16 जून को समाप्त हो रहा है। इस दौरान मोहम्मद अली ने फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन देकर इंप्लायमेंट वीजा जारी किए जाने की मांग भी की थी। याचिका में अनुरोध किया गया कि मोहम्मद अली इसी माह के अंत में चंडीगढ़ में कार्यक्रम करने वाले हैं, इसलिए उन्हें मल्टीपल एंट्री का वीजा जारी किया जाए।