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हरियाणा: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को एजेएल मामले में बड़ी राहत, आरोप तय करने पर हाईकोर्ट की रोक
Wed, 14 Jul 2021 10:53 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 14 Jul 2021 10:53 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक आरोप तय न करने का निर्देश दिया है। 15 जुलाई को ईडी अदालत को आरोप तय करना था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
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भूपेंद्र हुड्डा (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए एजेएल भूमि आवंटन मामले में ईडी अदालत द्वारा 15 जुलाई को होने वाली आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आगामी आदेश तक इस मामले में आरोप तय न किए जाएं।
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सुनवाई के दौरान ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। हाईकोर्ट ने अब ईडी कोर्ट द्वारा 15 जुलाई को होने वाली आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी तलब न करने का आदेश भी दिया है। हुड्डा ने एजेएल प्लाट आवंटन मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के निर्णय पर सवालिया निशान लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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ईडी कोर्ट के पांच जुलाई के आदेश को हुड्डा ने मनमाना और आपत्तिजनक बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। साथ ही ईडी की शिकायत को भी खारिज करने की हाईकोर्ट से मांग की है। बताया गया कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने एक जुलाई को सीबीआई अदालत की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
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