{"_id":"6373a610df990b06e106f4c7","slug":"big-relief-to-former-ias-kbs-sidhu-from-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab News: 2017 के सिंचाई घोटाले मामले में पूर्व आईएएस केबीएस सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab News: 2017 के सिंचाई घोटाले मामले में पूर्व आईएएस केबीएस सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
Tue, 15 Nov 2022 08:18 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 15 Nov 2022 08:18 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है और फरवरी तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब सरकार को इस केस की जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पंजाब में 2017 में हुए करोड़ों के सिंचाई घोटाले की जांच विजिलेंस द्वारा दोबारा आरंभ करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
पूर्व आईएएस सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को भी रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और मोहाली की कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। इस पूरे केस में दर्ज की गई एफआईआर में उनका नाम नहीं था। उनका नाम इस घोटाले के मुख्य आरोपी के बयान के बाद दर्ज किया था और जिस केस में चालान पेश किया जा चुका है उसकी दोबारा जांच सही नहीं है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके खिलाफ अब लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में उन्होंने इस केस की दोबारा जांच और उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है और फरवरी तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब सरकार को इस केस की जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन