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राहत, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अब कर सकेंगें ये 13 बदलाव

Thu, 18 Feb 2016 11:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 18 Feb 2016 11:01 PM IST
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big relief for residents of housing board in chandigarh

हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रशासन ने मकानों में बदलाव के लिए 13 सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इनके लिए अब हाउसिंग बोर्ड से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

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कोई भी प्रशासन की सरकारी वेबसाइट पर डिजाइन को अपलोड कर जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकता है। जबकि पहले इसके लिए बोर्ड से मंजूरी लेना जरूरी था। राहत की बात यह है कि अब हर कैटेगरी के मकान मालिक अपने घर के अंदर साढ़े 4 इंच की दीवार को अपनी जरूरत के अनुसार हटा सकते हैं।
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सिफारिशों में बदलाव के लिए अब मकान मालिक को सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लेने की शर्त रखी गई है। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर रजिस्टर्ड किए हैं। बदलावों में मंजूरी मिलने से अधिकतर एचआईजी के मकान मालिक को फायदा होगा। बोर्ड ने कहा है कि बदलाव के लिए पड़ोसियों की सहमति भी जरूरी है। ताकि सुरक्षा के मापदंड बने रहें।
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इन बदलावों को मिली मंजूरी
. जहां बालकनी नहीं है वहां 3 फुट (914 एमएम) की बालकनी मकान के आगे और पीछे बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए अपार्टमेंट के सभी मालिकों की सहमति होनी चाहिए।
. खिड़कियों को ऊपर की तरफ डेढ़ फुट तक और दरवाजों के दोनों तरफ छह इंच तक विस्तार किया जा सकता है। इसके डिजाइन वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।
. अतिरिक्त खिड़कियों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वेबसाइट पर दिए गए साइज को ध्यान में रखना होगा।
. पहले से बनी दीवारों का अगर आकार बढ़ाना है तो दीवार में तोड़ फोड़ जमीन की तरफ ही की जाए।
. कोई भी अतिरिक्त निर्माण सिर्फ वही मंजूर होगा जो कि बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर दिया है। यह भी अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों की राय से होगा।
. बरामदों में सुरक्षा के लिए शटर और स्लाइडिंग ग्रील को लगाया जा सकता है।
. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने के लिए टॉप फ्लोर की छत पर 39 इंच कामन एरिया के बीच तोड़ा जा सकता है।
. घर के प्रमुख प्रवेश द्वार की चौड़ाई 12 फुट और लंबाई छह फुट तक बढ़ाई जा सकती है। बाहरी बाउंड्री वॉल के ऊपर ग्रिल लगाई जा सकती है। यह ग्रिल दीवार के ऊपर डेढ़ फुट तक लगाई जा सकती है।
. अगर ब्लॉक में रहने वाले सहमति बना लेते हैं कि पूरी इमारत के बाहर का रंग कराना है तो एक ही सीमेंट के रंग का पेंट हो सकता है। इस समय कई कॉलोनियों में लोगों ने अपने घर के बाहर अलग अलग पेंट किया हुआ है
. मकानों के बाहर जो कार पोर्च एरिया है, उसे मकान मालिक ऊपर से कवर कर सकता है। लेकिन यह 70 प्रतिशत पारदर्शी होना चाहिए और बाउंड्री वॉल के भीतर होना चाहिए।
. सूरज की रोशनी के लिए बनाई गई बालकनी को ऊपर से कम वजन के मैटेरियल से बनाए गए शेड से कवर किया जा सकता है।
लिफ्ट को दी मंजूरी
हाउसिंग बोर्ड की ओर से पहले ही बिल्डिंग लाइन के बीच सभी कैटगरी के मकानों को अपने एरिया की कॉलोनियों में लिफ्ट की मंजूरी दी है। वेबसाइट पर इसका भी साइज अलग से बताया गया है।

एचआईजी फ्लैट धारकों को ही फायदा
हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट्स फैडरेशन के प्रवक्ता रजत मल्होत्रा का कहना है कि इन बदलावों की मंजूरी से अधिकतर एचआईजी फ्लैट धारकों को ही फायदा होगा। राहत देने वाली बात यह है कि उक्त बदलाव के लिए अब बोर्ड के अधिकारियों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंट्स तो यह मांग कर रहे हैं कि जो भी कवर एरिया के बीच निर्माण किया है, उन सभी को मंजूरी दी जाए। इन 13 बदलावों से हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है।

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