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हरियाणाः अक्तूबर 2015 के बाद लगे उद्योगों को राहत, नहीं लगेगा बिजली कर

Wed, 01 Aug 2018 09:46 AM IST
प्रदीप कौशिक, अमर उजाला, सोनीपत (हरियाणा)
प्रदीप कौशिक, अमर उजाला, सोनीपत (हरियाणा) Updated Wed, 01 Aug 2018 09:46 AM IST
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 big Relief for industries by haryana government
सांकेतिक तस्वीर
अक्तूबर 2015 के बाद प्रदेश में स्थापित उद्योगों को बिजली कर नहीं देना पड़ेगा। बिजली निगम फिलहाल उद्योगों पर 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली कर बिल में जोड़कर लेता है। हरियाणा सरकार ने 24 जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर उद्योगों को श्रेणी के हिसाब से 5 से 10 साल के लिए छूट दी गई है। 
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सरकार ने इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी-2015 के तहत स्थापित उद्योगों को सभी खंडों के आधार पर चार भागों में विभक्त किया है। ए कैटेगरी में औद्योगिक रूप से पूरी तरह विकसित क्षेत्र शामिल हैं। बी कैटेगरी में मध्यवर्ती विकासशील क्षेत्र, सी कैटेगरी में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र और डी कैटेगरी में अति पिछड़े क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसी श्रेणी के आधार पर हरियाणा सरकार ने 5 से 10 साल तक उद्योगों का बिजली कर समाप्त किया है।  
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ऐसे मिलेगी बिजली कर में छूट 
मेगा प्रोजेक्ट : बी,सी कैटेगरी खंड के उद्योगों को 5 साल और डी कैटेगरी में लगने वाले उद्योगों पर 7 साल तक बिजली कर नहीं लगेगा। 
बड़ी यूनिट : सी कैटेगरी में पांच साल और डी कैटेगरी में सात साल छूट।
लघु-सूक्ष्म उद्योग : बी, सी, डी कैटेगरी में सात साल तक छूट।
टेक्सटाइल सेक्टर : बी, सी, डी कैटेगरी में 10 साल छूट मिलेगी।
एग्रो इंडस्ट्रीज व फूड प्रोसेसिंग सेक्टर : बी, सी, डी कैटेगरी में 10 साल तक छूट मिलेगी।
फुटवियर सेक्टर : सी, डी कैटेगरी में 10 साल तक छूट मिलेगी।
लार्ज सर्विस इंटरप्राइज : सी व डी कैटेगरी में 5 साल तक 75 प्रतिशत छूट व बी कैटगरी में 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
डिफेंस, ऐरो, इलेक्ट्रोनिक्स, रेलवे सेक्टर : बी, सी, डी कैटेगरी में 10 साल तक छूट मिलेगी।

अक्तूबर 2015 से लागू होगी छूट, एडजस्ट होंगे बिल 
आदेश के अनुसार बिजली कर की अक्तूबर 2015 से लागू होगी। जिस उद्योगपति ने बिजली कर जमा कराया हुआ है, उसे संबंधित कागजात दिखाने होंगे और उसका जमा कराया गया बिजली कर एडजस्ट किया जाएगा।
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उद्योगों में 10 पैसे प्रति यूनिट बिल में जोड़कर बिजली कर लिया जाता है। सरकार ने अक्तूबर 2015 के बाद लगे उद्योगों पर बिजली कर समाप्त कर दिया है। उद्योगों के आधार पर 5 से 10 साल तक बिजली कर में छूट मिलेगी। बिजली कर समाप्त होने से हजारों उद्योगपतियों को फायदा होगा। - एसएल राय, एसई बिजली निगम
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