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हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत
ब्यूरो/अमरउजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 14 Aug 2015 07:00 PM IST
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड(सीएचबी) ने शहर के लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर नियमों में बदलाव कर बड़ी राहत दी है। सीएचबी की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि अब डेथ केस में भी मकान का मालिकाना हक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकेगा।
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लंबे समय से सीएचबी ने इस स्कीम पर रोक लगा रखी थी। परिवार के मुखिया की मृत्यू होने पर एपीए और जीपीए ट्रांजेक्शन में काफी बड़ी दिक्कत आती थी। सीएचबी के पास काफी संख्या में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों को लेकर आवेदन आ रहे थे।
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नए फैसले के तहत जीपीए-एसपीए मामलों में जिस किसी के पास भी प्रॉपर्टी का पुख्ता प्रूफ होगा उसे ट्रांसफर करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी मामले में भी यह लाभ मिल सकेगा।
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अब मृतक के लीगल हायर के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकेगी। शहरवासी लंबे समय से प्रॉपर्टी ट्रांसफर मामले को लेकर सासंद और प्रशासक के सामने मामला उठा चुके हैं।