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बड़ा बदलाव : सीएचबी की कई सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही होगा आवेदन
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अपनी लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। शुक्रवार को बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने आदेश जारी किया है कि जो सेवाएं ऑनलाइन हैं, उनके लिए आवेदन सिर्फ ई-सेवाओं के माध्यम से किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए फिजिकल आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।
सीएचबी ने लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा है। उन आवेदकों की सुविधा के लिए जिनके पास कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं नहीं हैं या ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कोई अन्य समस्या है, उनके लिए सीएचबी की तरफ से नई इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। यहां से लोग हस्ताक्षरित प्रिंट आउट भी निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। अगर चंडीगढ़ का कोई आवेदक चल पाने में असमर्थ है तो वह अपने निवास से दस्तावेजों के संग्रह के लिए हेल्पलाइन नंबर 7657977813 पर भी अनुरोध कर सकता है।
यशपाल गर्ग की तरफ से कहा गया है कि संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्व-सत्यापित फोटोकॉपी ही पर्याप्त होगी। सत्यापन के उद्देश्य से मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होने पर ही सीएचबी का कर्मचारी आवेदक को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा और सत्यापन के तुरंत बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि ई-सेवाओं की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।
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दस्तावेज रखने पर आवेदक को देनी होगी रसीद
सीएचबी के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि आम तौर पर सीएचबी संपत्ति के मूल दस्तावेजों को अपने पास नहीं रखेगा। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां संपत्ति के मूल दस्तावेजों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी तो कर्मचारी की तरफ से एक लिखित रसीद दी जाएगी। इसमें प्रत्येक मूल दस्तावेज का विवरण और उसे रखने के कारणों का उल्लेख होगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान, आवेदक को सीएचबी कार्यालय का दौरा करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि कुछ बहुत जरूरी कारण न हों। हालांकि, आवेदक को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का दौरा करने के लिए कहने से पहले विशिष्ट कारणों के साथ सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
इन सेवाओं के लिए अब ऑनलाइन ही होगा आवेदन
आवासीय संपत्तियां
- लीज होल्ड राइट्स के ट्रांसफर डीड के लिए एनओसी
- रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड के आधार पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर
- रजिस्टर्ड सेल डीड/गिफ्ट डीड/ट्रांसफर डीड के आधार पर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर
- संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति
- एनओसी जारी करना
- एकमुश्त भुगतान प्रमाणपत्र जारी करना
- ब्याज घटक प्रमाणपत्र जारी करना
- भुगतान को अंतिम रूप देना
व्यावसायिक संपत्तियां
- लीज होल्ड राइट्स के ट्रांसफर डीड के लिए एनओसी
- रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड के आधार पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर
- संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति
- एनओसी जारी करना
- भुगतान को अंतिम रूप देना
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सीएचबी ने लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा है। उन आवेदकों की सुविधा के लिए जिनके पास कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं नहीं हैं या ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कोई अन्य समस्या है, उनके लिए सीएचबी की तरफ से नई इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। यहां से लोग हस्ताक्षरित प्रिंट आउट भी निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। अगर चंडीगढ़ का कोई आवेदक चल पाने में असमर्थ है तो वह अपने निवास से दस्तावेजों के संग्रह के लिए हेल्पलाइन नंबर 7657977813 पर भी अनुरोध कर सकता है।
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यशपाल गर्ग की तरफ से कहा गया है कि संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्व-सत्यापित फोटोकॉपी ही पर्याप्त होगी। सत्यापन के उद्देश्य से मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होने पर ही सीएचबी का कर्मचारी आवेदक को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा और सत्यापन के तुरंत बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि ई-सेवाओं की प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।
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दस्तावेज रखने पर आवेदक को देनी होगी रसीद
सीएचबी के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि आम तौर पर सीएचबी संपत्ति के मूल दस्तावेजों को अपने पास नहीं रखेगा। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां संपत्ति के मूल दस्तावेजों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी तो कर्मचारी की तरफ से एक लिखित रसीद दी जाएगी। इसमें प्रत्येक मूल दस्तावेज का विवरण और उसे रखने के कारणों का उल्लेख होगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान, आवेदक को सीएचबी कार्यालय का दौरा करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि कुछ बहुत जरूरी कारण न हों। हालांकि, आवेदक को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का दौरा करने के लिए कहने से पहले विशिष्ट कारणों के साथ सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
इन सेवाओं के लिए अब ऑनलाइन ही होगा आवेदन
आवासीय संपत्तियां
- लीज होल्ड राइट्स के ट्रांसफर डीड के लिए एनओसी
- रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड के आधार पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर
- रजिस्टर्ड सेल डीड/गिफ्ट डीड/ट्रांसफर डीड के आधार पर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर
- संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति
- एनओसी जारी करना
- एकमुश्त भुगतान प्रमाणपत्र जारी करना
- ब्याज घटक प्रमाणपत्र जारी करना
- भुगतान को अंतिम रूप देना
व्यावसायिक संपत्तियां
- लीज होल्ड राइट्स के ट्रांसफर डीड के लिए एनओसी
- रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड के आधार पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर
- संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति
- एनओसी जारी करना
- भुगतान को अंतिम रूप देना