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हाईकोर्ट ने राहत ली वापस: अब अवैध निर्माण गिराने व डिफाल्टरों को संपत्ति से बाहर करने का मिला अधिकार

Thu, 11 Nov 2021 08:15 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 11 Nov 2021 08:15 PM IST
सार

बैंक डिफाल्टरों और अतिक्रमणकारियों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में दी गई राहत आदेश में संशोधन कर कटौती कर दी है। अब अवैध निर्माण व अतिक्रमण को ढहाया जा सकता है।  

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Big blow to bank defaulters and encroachers from High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना के मुश्किल दौर के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध निर्माण न गिराने और लोगों को संपत्ति से बेदखल करने पर रोक के आदेश में संशोधन कर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के साथ ही बैंकों को अब यह अधिकार दोबारा दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही आरोपियों को पूर्व में मिली जमानत व अंतरिम जमानत के आदेश बढ़ाने का निचली अदालतों को दिया आदेश भी समाप्त कर दिया है।

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हाईकोर्ट ने अप्रैल 2021 में बिगड़ते हालात में आम लोगों को राहत देने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि हालात बेहद नाजुक हैं, ऐसे में लोग जब तक जरूरी न हो, तब तक अदालत न आएं। अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को 9 मार्च के बाद जमानत या पैरोल मिल चुकी है, उनकी जमानत और पैरोल को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ अगले आदेश तक जारी रखें। साथ ही तीनों राज्यों में कहीं भी अतिक्रमण हटाने या संपत्ति से बेदखल करने का निर्देश पर भी अगले आदेश तक अमल न किया जाए। 
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हाईकोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया को अगले आदेश तक टालने को कहा था। हालात सुधरने के बाद इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अब परिस्थितियों को देखते हुए अप्रैल में दी गई राहतों में कटौती आवश्यक हो गई है। 
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हाईकोर्ट ने अब अवैध अतिक्रमण हटाने पर रोक हटा दी है और साथ ही संपत्ति से बेदखल करने की भी सरकार व संस्थानों को छूट दे दी है। इसके साथ ही जिन लोगों को जमानत या अंतरिम जमानत मिली थी उनकी जमानत को आगे बढ़ाने के आदेश को भी समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब बैंक डिफाल्टर व अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट के इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। 

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