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बेटी के मर्डर केस में सजा भुगत रही बीबी जागीर कौर को हाईकोर्ट ने किया बरी, जानिए क्या था मामला
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 04 Dec 2018 12:25 PM IST
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bb jagir kaur
- फोटो : PTI
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अपनी ही बेटी के कत्ल के मामले में सजा भुगत रही पंजाब की पूर्व मंत्री बीबी जागीर कौर आजाद हो गईं। हाईकोर्ट ने उन्हें व अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर उर्फ रोजी की हत्या मामले में दोषी बीबी जागीर कौर व अन्य को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत सीबीआई कोर्ट ने सभी को पांच साल की सजा सुनाई थी। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस ए बी चौधरी पर आधा डिविजन बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और बीबी जागीर कौर सहित अन्य सभी को बरी कर दिया।
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गौरतलब है कि बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर उर्फ रोजी की 20 अप्रैल, 2000 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 21 अप्रैल को बीबी के पैतृक गांव बेगोवाल में हरप्रीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद बेगोवाल निवासी कमलजीत सिंह ने दावा किया कि वह हरप्रीत का पति है और हरप्रीत गर्भवती थी। 27 अप्रैल को कमलजीत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट ने 9 जून को सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने तीन अक्टूबर, 2000 को बीबी जागीर कौर, परमजीत सिंह रायपुर, सत्या देवी, दलविंदर कौर ढेसी, हरविंदर सिंह, संजीव कुमार, डॉ. बलविंदर सिंह सोहल व एएसआइ निशान सिंह के खिलाफ हत्या, जबरन गर्भपात करने और हत्या की साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
कब क्या हुआ
- मार्च, 2000 : चंडीगढ़ के एक होटल में एसजीपीसी की तत्कालीन अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर और कमलजीत सिंह की मंगनी हुई।
- 20 अप्रैल, 2000 : हरप्रीत कौर की संदिग्ध हालात में मौत।
- 21 अप्रैल, 2000 : बीबी के पैतृक गांव बेगोवाल में हरप्रीत का अंतिम संस्कार।
- 27 अप्रैल, 2000 : कमलजीत ने हाई कोर्ट में मामले की जांच के लिए याचिका दायर की।
- 9 जून, 2000 : हाई कोर्ट ने हरप्रीत कौर हत्या मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी।
- 10 अक्टूबर, 2000 : सीबीआइ ने बीबी जागीर कौर, उनकी सहयोगी दलविंदर कौर ढेसी, परमजीत सिंह रायपुर, एएसआइ निशान सिंह, सत्या देवी, हरविंदर सिंह, संजीव कुमार व डॉ. बलविंदर सिंह सोहल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
- जनवरी, 2001 : पटियाला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में केस का ट्रायल शुरू।
- 30 मार्च, 2012 : अदालत ने बीबी जागीर कौर, परमजीत सिंह रायपुर, दलविंदर कौर ढेसी व निशान सिंह को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई।
- 20 अप्रैल, 2000 : हरप्रीत कौर की संदिग्ध हालात में मौत।
- 21 अप्रैल, 2000 : बीबी के पैतृक गांव बेगोवाल में हरप्रीत का अंतिम संस्कार।
- 27 अप्रैल, 2000 : कमलजीत ने हाई कोर्ट में मामले की जांच के लिए याचिका दायर की।
- 9 जून, 2000 : हाई कोर्ट ने हरप्रीत कौर हत्या मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी।
- 10 अक्टूबर, 2000 : सीबीआइ ने बीबी जागीर कौर, उनकी सहयोगी दलविंदर कौर ढेसी, परमजीत सिंह रायपुर, एएसआइ निशान सिंह, सत्या देवी, हरविंदर सिंह, संजीव कुमार व डॉ. बलविंदर सिंह सोहल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
- जनवरी, 2001 : पटियाला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में केस का ट्रायल शुरू।
- 30 मार्च, 2012 : अदालत ने बीबी जागीर कौर, परमजीत सिंह रायपुर, दलविंदर कौर ढेसी व निशान सिंह को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई।