फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   be aware for shopping from homeshop, fraud may be like that lady

होम शॉप से शॉपिंग करते हैं, सावधान कहीं आपके साथ ये न हो जाए

Sat, 26 Nov 2016 09:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Sat, 26 Nov 2016 09:57 AM IST
विज्ञापन
be aware for shopping from homeshop, fraud may be like that lady
कंज्यूमर कोर्ट
अगर आप भी होम शॉप से शॉपिंग करते हैं तो सावधान रहें। वरना आपके साथ भी वो होगा, जो इस महिला के साथ हुआ। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी होम शॉप-18 को सेवाओं में कोताही का दोषी करार दिया है। साथ ही खराब सूटों की कीमत 2098 रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन


इसके अलावा कंपनी को छह हजार रुपये मुआवजे के रूप में पीड़ित महिला को देने होंगे। यह सारी कार्रवाई 45 दिनों में पूरी करने पड़ेगी। इस संबंध में उपभोक्ता फोरम में डेराबस्सी स्थित मोहल्ला चौधरिया वाला निवासी सुषमा रानी ने केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि जोहा कंपनी का ड्रेस मटेरियल होम शॉप-18 चैनल पर दिखाया गया। उन्हें यह सामान पसंद आया।
विज्ञापन


इसके बाद उन्होंने सात प्रिंटेड फ्रेंच क्रेप ड्रेस मटेरियल के लिए आर्डर दिया था। 14 दिसंबर को उन्हें सामान की डिलीवरी मिली। साथ ही उन्होंने 2098 रुपये का भुगतान कर दिया। जब उन्होंने पैकेट को खोला तो दंग रह गईं। क्योंकि चैनल पर जो सामान दिखाया गया था, भेजा गया सामान उसके अनुरूप नहीं था। फैब्रिक की क्वालिटी काफी घटिया थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद उन्होंने दोबारा होम शॉप-18 से संपर्क किया और इस बारे में शिकायत दीं। इस दौरान कंपनी वालों ने दोबारा सामान भेजने को कहा। उन्होंने डाक के माध्यम से कंपनी के बताए पते पर 15 दिसंबर को दोबारा पार्सल भेज दिया। इसके लिए उन्होंने 239 रुपये भरे, लेकिन जब 22 दिसंबर को पार्सल वहां पहुंचा तो उक्त कंपनी ने पार्सल लेने से मना कर दिया और पार्सल दोबारा उनके पास पहुंच गया।


आखिर में शिकायतकर्ता ने सूटों की कीमत, पार्सल के लिए खर्चे 239 रुपये 18 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने की बात कही। साथ ही जुर्माने की मांग की। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से कंपनी को नोटिस भेजा गया, लेकिन कंपनी ने नोटिस नहीं लिया। इसके अलावा वे फोरम में भी पेश नहीं हुए। इसके बाद फोरम ने एक तरफा फैसला सुना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed