अल्ट्रासाउंड केंद्र चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं
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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए है कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम प्रदेश के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण करे।
गड़बड़ी पाए जाने वाले केंद्र संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विज वीरवार को हरियाणा निवास में प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को सही ढंग से लागू करने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास, पुलिस विभाग के महानिदेशक यशपाल सिंघल, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डीपी लोचन के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
गर्भवती का 3 माह में पंजीकरण कराना जरूरी
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि गर्भधारण के तीन माह के अंदर स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण करवाना अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने पर भी सरकार विचार करेगी।
यदि किसी बच्चे का इस दौरान पंजीकरण नहीं करवाया गया तो भविष्य में उसका जन्म प्रमाण-पत्र बनने से रोके जाने पर भी सरकार कानूनी सलाह मशविरा करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के माथे पर लगे लिंगानुपात के अंतर के कलंक को मिटाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रदेश में होने वाले अवैध लिंग जांच को रोकने के लिए अब पुलिस का सतर्कता विभाग भी स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देकर सहयोग करेगा।
केंद्रों की जांच के दौरान फार्म एफ समेत अन्य दस्तावेजों की भी छानबीन की जाएगी। इसके अलावा जो व्यक्ति अवैध लिंग जांच होने के बारे सूचना देगा, सरकार उसे एक लाख रुपये इनाम देगी।