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चंडीगढ़वासी ध्यान दें, दीवाली पर बिना मंजूरी स्टाल लगाने वालों से दोगुना वसूला जाएगा जुर्माना

Wed, 24 Oct 2018 02:35 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 24 Oct 2018 02:35 PM IST
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Be Aware about Stall on Diwali without permission in Chandigarh
दीवाली शॉपिंग
चंडीगढ़वासी ध्यान दें, दिवाली (5 से 7 नवंबर तक) पर सरकारी जमीन पर स्टाल और दुकान लगाने के लिए 26 अक्तूबर से प्री-पेड कूपन मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सेक्टर-17 नगर निगम कार्यालय और मनीमाजरा में अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। अगर कोई दिवाली पर शुल्क अदा किए बिना स्टाल और दुकान लगाएगा तो उससे दोगुना जुर्माना चार्ज किया जाएगा।
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यह आदेश नगर निगम ने जारी किए हैं। दिवाली पर फड़ी वालों के अलावा दुकानदार भी अपनी दुकान के बाहर स्टाल लगाते हैं। सेक्टर-22 में अन्य बाजारों के मुकाबले में स्टाल का शुल्क डबल है। शहर में पहले से वेंडर एक्ट लागू है, ऐसे में स्टाल और नई फड़ियां की मंजूरी मिलने से लोगों के पैदल चलने की जगह भी कम हो जाएगी।
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नगर निगम के अनुसार बाजारों में स्टाल लगाने की मंजूरी के कूपन पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर दिए जाएंगे। व्यापारी और फड़ी वालों को स्टाल लगाने की मंजूरी पाने के लिए पहचान-पत्र या आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड की फोटो कापी नगर निगम को देनी होगी। यह फोटो कापी अटेस्टेड होनी चाहिए।
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सेक्टर-22 में दोगुना होगा चार्ज
उक्त रेट शहर के सभी बाजारों के लिए तय किए गए हैं, लेकिन सेक्टर-22 में स्टॉल लगाने वालों से उक्त के मुकाबले दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। सेक्टर-22 में स्टॉल लगाने की सबसे ज्यादा मारामारी रहती है।
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