अमृतसर में नो मास्क-नो सर्विस: रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू, बार, सिनेमा हॉल व मॉल 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे
अमृतसर में बिना मास्क आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी। होटल, बार, सिनेमा हॉल और मॉल्स भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अमृतसर में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक गैर-जरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी। रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां 'नो मास्क, नो सर्विस' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। अमृतसर के उपायुक्त ने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी-अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन यह कदम उठा रहा है। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा और वातानुकूलित बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी। इस दौरान कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है। स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। पूरी तरह से टीकाकृत कर्मचारियों को ही सरकारी व निजी कार्यालयों में जाने की अनुमति होगी।
रात 11 बजे से कर्फ्यू लगाने की उठी मांग
जालंधर में नाइट कर्फ्यू ने होटल एवं रेस्तरां प्रबंधकों की परेशानी बड़ा दी है। रात 10 बजे के बाद होटल एवं रेस्तरां बंद करने होंगे और सरकार की नई कोविड गाइडलाइन के मुताबिक होटल व रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोल सकते हैं। इस वजह से होटल इंडस्ट्री के मालिकों पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं।
होटल कारोबारियों के अनुसार पहले ही होटल व रेस्तरां इंडस्ट्री ने नववर्ष पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए थे। अभी इंडस्ट्री का 70 प्रतिशत कारोबार पटरी पर आया था। अब कर्फ्यू लगने से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने पर कारोबार 30 प्रतिशत तक रह जाएगा। होटल व रेस्तरां का कारोबार रात के समय होता है, जब शहरवासी इन जगहों पर डिनर करते हैं।
होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ जालंधर के सदस्यों ने सरकार से रात्रि कर्फ्यू 11 बजे से लगाने की मांग की। रात 10 बजे कर्फ्यू की घोषणा से रात नौ बजे ही होटल बंद करने की तैयारी शुरू हो जाएंगी। लोग रात आठ से नौ बजे के बीच होटल व रेस्तरां का रुख करते हैं। फिलहाल होटल प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं।
बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, AC बसें 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी, बशर्ते कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण हो। स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे। पूरी तरह से टीकाकृत कर्मचारियों को ही सरकारी, निजी कार्यालयों में जाने की अनुमति होगी: कोविड प्रतिबंधों पर अमृतसर उपायुक्त,पंजाब pic.twitter.com/AM7MUZ2HBy— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2022
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-ज़रूरी आवाजाही पर रोक रहेगी। रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। 'नो मास्क, नो सर्विस' के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी-अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा: अमृतसर के उपायुक्त, पंजाब— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 4, 2022